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असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए UGC ने बदल दिए नियम, अब ये एग्जाम पास कर बन सकते हैं टीचर!

यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए जरूरी योग्यता मानदंडों में बड़ा बदलाव किया है.
11:35 AM Jul 05, 2023 IST | Avdhesh
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ugc ने बदल दिए नियम  अब ये एग्जाम पास कर बन सकते हैं टीचर

नई दिल्ली: यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए जरूरी योगय्ता मानदंडों में बड़ा बदलाव किया है. मिली जानकारी के मुताबिक यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए मिनिमम क्राइटेरिया तय करते हुए देशभर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ इन सभी से सम्बद्ध कॉलेजों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए NET/SET/SLET को अनिवार्य योग्यता निर्धारित कर दी है. यूजीसी ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

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बता दें कि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए न्यूनतम योग्यता NET या SET या SLET पास करना होगा जहां इन परीक्षाओं को पास करने वासे उम्मीदवारों को सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दी जाएगी. UGC का कहना है कि यह नए नियम 1 जुलाई 2023 से लागू कर दिए गए हैं.

सहायक प्रोफेसर के लिए NET/SET/SLET अनिवार्य

दरअसल यूजीसी रेगुलेशन 2018 में बदलाव किया गया है जिसके बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए नियम बदल गए हैं. अब नए नियमों के मुताबिक सभी हायर एकेडमिक इंस्टिट्यूट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए मिनिमम क्राइटोरिया NET या SET या SLET परीक्षा कर दिया गया है.

अब असिस्टेंट प्रोफेसर की सीधी भर्ती के लिए 30 जून को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक विभिन्न विषयों के लिए सहायक प्रोफेसर पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) या विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में राज्य की राज्य पात्रता परीक्षा (SET या SLET) को पास करना अनिवार्य होगा.

पीएचडी अब होगी ऑप्शनल

वहीं यूजीसी की ओर से यह भी बताया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए संशोधित नियमों के बाद अब 1 जुलाई 2023 से पीएचडी को ऑप्शनल कर दिया गया है. वहीं NET/SET/SLET ही न्यूनतम अनिवार्य योग्यता मानी जाएगी.

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