Attention : RTE में प्रवेश के लिए आवेदन कल से, 23 अप्रैल को निकलेगी लॉटरी, जानें पूरा प्रोसेस
RTE Admission Dates: राजस्थान सरकार बच्चों के भविष्य के उज्ज्वल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बुधवार को राजस्थान में राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत 33 हजार प्राइवेट स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने एडमिशन की प्रक्रिया का टाइम फ्रेम घोषित कर दिया है।
एडमिशन के लिए आवेदन 3 अप्रैल से 21 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। ऑनलाइन लॉटरी 23 अप्रैल को जारी की जाएगी। RTE के तहत जिन बच्चों को पहले एडमिशन मिल चुका है, वे फिर से आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने एडमिशन के आवेदन किया और नंबर नहीं आया तो वे विद्यार्थी फिर से आवेदन कर सकते हैं।
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23 अप्रैल को निकलेगी लॉटरी
प्रारम्भिक शिक्षा निर्देशक सीताराम जाट की और से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, RTE के तहत नि:शुल्क एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के पेरेंट्स 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 23 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी। 23 से 30 अप्रैल तक अभिभावक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। इसके बाद 23 से 23 मई तक अभिभावक अपने रिकॉर्ड को सुधार सकेंगे।
अगर कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया है, या गलत दे दिया है, तो वह उसे भी सुधार सकेंगे। 23 अप्रैल से 17 में तक सीबीईओ आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। बाकी के सभी आवेदन 20 मई को ऑटो वेरिफाइड कर दिए जाएंगे। 21 में से 25 जुलाई तक एनआईसी की ओर से आरटीई सीट्स का चयन किया जाएगा।
31 अगस्त तक तीन चरणों में चलेगा प्रोसेस
RTE के लिए चयन सशुल्क सीट्स के बेस पर होगा। तीना चरणों में चलने वाला यह प्रोसेस 21 अगस्त तक चलेगा। नि:शुल्क प्रवेश के प्रावधानों में हुए बदलाव के मुताबिक, नए शिक्षा सत्र 2024-25 में नि:शुल्क प्रवेश के लिए नर्सरी और पहली क्लास में ही आवेदन किए जा सकेंगे। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 में से 7 साल आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। नर्सरी कक्षा में 3 से 4 साल तक के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। आयु की गणना 31 जुलाई 2024 से किया जाएगा।
वॉर्ड के हिसाब से एडमिशन में प्राथमिकता
एक प्राइवेट में तीन सशुल्क स्टूडेंट्स के बाद चौथे स्टूडेंट का एडमिशन RTE में तहत होगा। इसके लिए सभी स्कूलों में 2 अप्रैल तक अपनी प्रोफाइल करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन के दौरान हर एक विद्यार्थी को पांच स्कूल सिलेक्ट करने होंगे। आरटीई नियमों के मुताबिक, जिस वार्ड में स्कूल स्थित है, उसी वार्ड के अभ्यर्थियों को एडमिशन में प्राथमिकता दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल आरटीई के तहत राज्य के 1 लाख 90 हजार विद्यार्थियों को नि:शुल्क प्रवेश मिला था।
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