राहुल गांधी को लगा करारा झटका, रद्द की गई लोकसभा की सदस्यता, मानहानि मामले में पाए गए थे दोषी
मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। सूरत कोर्ट के राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से लोकसभा सांसद थे। हालांकि इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि अब आपराधिक मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गाँधी की सदस्यता रद्द हो सकती है। अब लोकसभा सचिवालय से नोटिस जारी होने के बाद राहुल गांधी को करारा झटका लगा है।
सूरत कोर्ट ने दी है 2 साल की सजा
राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। हालांकि इस केस में राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने राहुल गांधी को सुनाई गई इस सजा के लिए केंद्र को घेरा है।
4 साल पुराना है मामला
बता दें कि यह मामला करीब 4 साल पुराना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले ही क्यों हैं? राहुल गांधी का इशारा भगोड़े नीरव मोदी, ललित मोदी की तरफ था, लेकिन इस भाषण पर भाजपा नेताओं ने आपत्ति जताई और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करा दिया था, पूर्णेश का कहना था कि राहुल गांधी के इस बयान से पूरे मोदी समुदाय के सम्मान को ठेस पहुंची है़।
तीन बार पेश हुए हैं राहुल गांधी
इसके बाद सूरत कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, कोर्ट से राहुल गांधी को समन भेजा गया तब वे साल 2020 में कोर्ट में पेश हुए थे, इसके बाद साल 2021 में और अब साल 2023 में। इस बार उन्हें सजा सुना दी गई और जमानत भी दे दी गई।