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ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं, देना होगा दोगुना जुर्माना, विभागीय कार्रवाई भी होगी

अक्सर ट्रैफिक नियमों का पालन नही करने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से पेश आती है। लेकिन, कई पुलिसकर्मी तो खुद ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते नजर आते है।
03:28 PM Apr 11, 2023 IST | Anil Prajapat

Traffic Rules in Rajasthan : जयपुर। अक्सर ट्रैफिक नियमों का पालन नही करने वाले लोगों से पुलिस सख्ती से पेश आती है। लेकिन, कई पुलिसकर्मी तो खुद ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते नजर आते है। हालांकि, अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों की खैर नहीं होगी। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों से दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। यातायात नियमों की पालना के लिए डीजीपी उमेश मिश्रा का बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए एडीजी यातायात वीके सिंह ने सभी एसपी और आईजी को निर्देश जारी किए है।

एडीजी ट्रैफिक वीके सिंह ने बताया कि कई बार ऐसी खबरें सामने आती है कि लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाने वाले पुलिसकर्मी ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते रहते है। कई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट तो कई बिना सीट बेल्ट पहनकर वाहन चलाते नजर आते है। कई बार तो ऐसा होता है कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में वाहन चलाते है। पकड़े जाने पर ऐसे पुलिसकर्मी खुद को पुलिसवाला बताकर छूट जाते हैं। लेकिन, अब ऐसा नहीं होगा। इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देश पर आदेश जारी

उन्होंने बताया कि प्रदेश में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों को सामान्य से दोगुना जुर्माना भरना होगा। साथ ही इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए महानिदेशक पुलिस उमेश मिश्रा के निर्देश पर प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है।

इन नियमों की अवहेलना करने वाले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई

एडीजी ट्रैफिक वीके सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मियों द्वारा हेलमेट का प्रयोग नहीं करने व दुपहिया पर दो से अधिक सवारी बैठाने,चौपहिया वाहन चलाते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाने, रेड लाइट जम्प करने, शराब पीकर वाहन चलाने और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों से मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित जुर्माने से दोगुना जुर्माना वसूलने के साथ ही विभागीय कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

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