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राजस्थान में आज से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया, ऐसा होगा पूरा कार्यक्रम, राजे... राठौड़, पायलट इस दिन भरेंगे पर्चा

राजस्थान में आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि सोमवार सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जायेगी।
01:54 PM Oct 30, 2023 IST | Kunal Bhatnagar

Rajasthan Election 2023: राजस्थान में आज से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि सोमवार सुबह 11 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू की जायेगी। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 6 नवंबर होगी। पांच नवंबर को रविवार होने के कारण उक्त अवधि में नामांकन दाखिल नहीं किये जायेंगे। नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवंबर को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 9 नवंबर है।

5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमती

गुप्ता ने कहा कि, 'लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए नामांकन दाखिल करते समय एक सामान्य उम्मीदवार को 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 5,000 रुपये की जमानत राशि जमा करानी होगी।

नामांकन भरने आए प्रत्याशी के साथ 4 लोगों समेत कुल 5 लोग ही रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन दाखिल करने आने वाले व्यक्ति के काफिले में केवल तीन वाहनों को ही आरओ कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में प्रवेश की अनुमति होगी।

नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू होगी और दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को कमरे में प्रवेश करने या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नामांकन के समय ये दस्तावेज साथ लाना जरूरी है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि, 'संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आरओ भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। नामांकन दाखिल करने की निर्धारित अवधि के दौरान आरओ को अपने कार्यालय में उपस्थित रहना होगा और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करानी होगी।

उम्मीदवारों को नामांकन के समय सभी प्रासंगिक और आवश्यक दस्तावेजों जैसे सुरक्षा जमा का प्रमाण, फॉर्म-ए और बी, शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि उम्मीदवार उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो उम्मीदवार को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची की एक प्रति या मतदाता सूची के संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक उम्मीदवार एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।

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