जयपुर महानगर ACJM कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, कांग्रेस के दो विधायकों को एक-एक साल की सजा
यपुर, 18 जून 2025: जयपुर महानगर की अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के दो विधायकों और एक पूर्व प्रत्याशी सहित कुल 11 लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह मामला 13 अगस्त 2024 को राजस्थान यूनिवर्सिटी (RU) के बाहर रास्ता रोकने और अवैध रूप से भीड़ इकट्ठा करने से जुड़ा हुआ है।
सजा पाने वालों में विधायक मुकेश भाकर, विधायक मनीष यादव, और कांग्रेस से पूर्व विधायक प्रत्याशी अभिषेक चौधरी शामिल हैं। कोर्ट ने इन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत रास्ता रोकने (धारा 341) और विधि विरुद्ध जमावड़ा (धारा 143) का दोषी माना।
मामले के अनुसार, 13 अगस्त 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर के बाहर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान इन नेताओं और उनके समर्थकों ने मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। इससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ और यातायात बाधित हुआ। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँचकर मामला दर्ज किया था और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
कोर्ट ने ट्रायल के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें एक-एक साल की साधारण कैद की सजा सुनाई। हालांकि, सभी दोषियों को जमानत पर रिहा किए जाने की अनुमति भी दे दी गई है ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।
कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक इस फैसले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, दोषी ठहराए गए नेता जल्द ही उच्च न्यायालय में अपील दाखिल कर सकते हैं।