Har Ghar Tiranga: राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले जानें नियम, एक गलती से जाना पड़ सकता है जेल
Independence Day 2023: 15 अगस्त 2023 को देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पिछले साल की तरह इस साल भी 'हर घर तिरंगा' अभियान की शुरुआत की गई है। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने 'हर घर तिरंगा' वेबसाईट को भी लॉन्च किया है।
राष्ट्रीय ध्वज के लिए है कुछ नियन
इधर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को खास बनाने के लिए डाक विभाग ने पहल करते हुए 0x30 इंच का झंडा 25 रुपए दे रहा है। हर घर तिरंगा लहराने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देने को मिल रहा है, लेकिन क्या आप जानते है कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ ऐसे नियम है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरुरी है। अगर आप आप गलती से भी इन नियमों की पालना नहीं करते है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।
भारतीय झंडा संहिता 2002
भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज के लिए कुछ नियम दिए गए है। जिसकी पालना करना बेहद जरुरी है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतिक है। भारतीय झंडा सहिता के भाग-2 में आम जनता के साथ निजी संस्थान के साथ शैक्षणीक संस्थान के लिए कुछ नियम बताए गए है। आइए जानते है इनके बारे में…
- तिरंगा फहराने के दौरान केसरीया रंग पट्टी उपर होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयताकार होना चाहिए।
- ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का होनाी चाहिए।
- ध्वज को फहराने ये कटा फाटा नहीं होना चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में ध्यान रखना चाहिए कि ध्वज जमीन को नहीं छूना चाहिए।
- किसी और झंडे को राष्ट्रीय ध्वज से उपर नहीं रखा जाना चाहिए।
- राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, उप राज्यपाल, हाईकोर्ट के न्यायधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश जैसे कुछ विशिष्ट लोगों को ही गाड़ी पर तिरंगा लगाने की अनुमति होती है।
- झंडे पर कुछ भी लिखना गैरकानूनी है।
- तिंरगे झंडे को सम्मान पूर्वक तह करके रखना चाहिए।