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Gujarat Riots Case : गुजरात दंगों की अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा सुनवाई, ये है वजह

05:26 PM Aug 30, 2022 IST | Jyoti sharma

Gujarat Riots Case : सुप्रीम कोर्ट अब गुजरात मामलों की सुनवाई नहीं करेगा। गुजरात दंगे मामले में जितने याचिकाकर्ता हैं उन्हें भी लगता है कि अब इतने लम्बे समय तक इस मामले को चलाना ठीक नहीं। क्योंकि दंगों से जुड़े 9 में से 8 मामलों में निचली अदालतों ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इन मामलों में सजा पाए लोगों की अपील और याचिकाएं दाखिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकुल रोहतगी ने CJI यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भाट, जस्टिस जमशेद पार्डीवाला की पीठ को बताया कि दंगों (Gujarat Riots Case) से जुड़े 9 मामलों में से सिर्फ एक मामले में निचली अदालत से फैसला आना बाकी है। इस पर न्यायाधीशों की पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या इन मामलों में अब भी सुनवाई की जरूरत है। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकीलों अपर्णा भट्ट, एजाज मकबूल, अमित शर्मा ने कहा कि अब इस मामले में सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है।

सभी 11 याचिकाओं पर आ चुका है फैसला

सभी की राय और विचारों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने गुजरात दंगे (Gujarat Riots Case) से जुड़े सभी याचिकाओं की फाइल बंद कर दी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मामले को अपनी निगरानी में जांच करने की मांग इस याचिका में हुई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए साल 2008 में अदालत ने SIT का गठन किया था। SIT ने सभी मामलों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश की थी। जिस पर कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है। बता दें कि इन मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को क्लीन चिट देने वाला भी फैसला था। कोर्ट में काम से काम 11 याचिकाएं इस मामले में दाखिल थीं।

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