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विदेश जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल को लेनी होगी कोर्ट से अनुमति,गोपालगढ दंगा कैस में देनी होगी हाजिरी

11:29 AM Nov 08, 2024 IST | Anand Kumar
विदेश जाने पर मुख्यमंत्री भजनलाल को लेनी होगी कोर्ट से अनुमति गोपालगढ दंगा कैस में देनी होगी हाजिरी

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अगर विदेश जाना होगा तो उनको कोर्ट से अनुमति लेना जरूरी होगा। यह इसलिए क्योकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्ष 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में हुए दंगा प्रकरण में आरोपी हैं। वे पिछले 11 साल से जमानत पर हैं। पिछले दिनों जब वे विदेश दौरे पर गए तो कोर्ट की बिना अनुमति लिए देश से बाहर जाने का मामला गूंजा था। अब सीएम भजनलाल की ओर से कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि उन्हें स्थायी हाजरी माफी दी जाए। मुख्यमंत्री के इस प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने खारिज कर दिया। एडीजी-4 कोर्ट की जज अनामिका सहारण ने सीएम के प्रार्थना पत्र को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आप स्थायी रूप से अदालत में पेश नहीं हो सकें।

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इसलिए खारिज कर दी याचिका

सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से दायर एप्लिकेशन में कहा गया था कि याचिकाकर्ता राजस्थान का मुख्यमंत्री है। अक्सर सरकार के काम से जयपुर से बाहर जाना होता है। सरकार के काम से विदेश भी जाना होता है। ऐसे में एप्लिकेशन स्वीकार करके स्थायी हाजिरी माफी प्रदान की जाए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी जमानत पर बाहर है। मामला साक्ष्य अभियोजन की स्टेज पर है। वहीं आरोपी को इसी शर्त पर जमानत दी गई थी कि वह कोर्ट में आवश्यकता होने पर उपस्थित होता रहेगा।

जब कोर्ट तल करे तब होना होगा पेश

वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि आरोपी कोर्ट की ओर से तलब करने पर उपस्थित होने में असमर्थ हो। आरोपी को जब भी कोर्ट तलब करे, उस समय उपस्थित होना है। वहीं जिस दिन उपस्थित नहीं हो, उस दिन के लिए उनके वकील हाजिरी माफी पेश कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट के मतानुसार वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होने के कारण एप्लिकेशन को खारिज किया जाता है।

इनकी एप्लीकेशन भी खारिज

इसके साथ ही कोर्ट ने पूर्व मंत्री जाहिदा खान और पूर्व विधायक अनिता गुर्जर के जमानत में विदेश जाने पर कोर्ट को सूचित करने की शर्त को हटाने की एप्लिकेशन को भी खारिज कर दिया है। दोनों ने कोर्ट में एप्लिकेशन लगाकर कहा था कि वे जनप्रतिनिधि हैं। मामला पिछले 11 साल से चल रहा है। ऐसे में जमानत में विदेश जाने पर रोक की शर्त हटाई जाए। इन दोनों की एप्लिकेशन का सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा था कि आरोपियों के फरार होने की आशंका है। ऐसे में इस शर्त को नहीं हटाया जाना चाहिए।

2013 से चल रहे जमानत पर

साल 2011 में गोपालगढ़ में हुए दंगा मामले में कोर्ट से भजनलाल शर्मा, जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, सरकार में मंत्री जवाहर सिंह बेढम, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी सहित अन्य आरोपियों को 10 सितंबर 2013 को सशर्त अग्रिम जमानत मिली थी। शर्त थी कि कोर्ट की मंजूरी के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे। जांच में सहयोग करेंगे और गवाहों को डराएंगे-धमकाएंगे नहीं।मामले में सीएम भजनलाल शर्मा के वकील अश्विनी बोहरा ने कहा कि हम पिछले 11 साल से लगातार हाजिरी माफी की एप्लिकेशन लगा रहे हैं। वहीं कोर्ट हमारी एप्लिकेशन को स्वीकार भी कर रहा है।

सीएम सहित कई जनप्रतिनिधि भी आरोपी

यह जो मामला है वह वर्ष 2011 में भरतपुर के गोपालगढ़ में हुए दंगा प्रकरण के दौरान कई नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किए थे। ऐसे में उनके खिलाफ राजकार्य में बाधा के प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में भजनलाल शर्मा, जवाहर सिंह बेढम, जाहिदा खान, जमशेद खान, प्रमोद शर्मा, केसरी सिंह, गिरधारी तिवारी सहित अन्य आरोपी हैं। इन सभी आरोपियों को 10 सितंबर 2013 को कोर्ट से सशर्त अग्रिम जमानत मिली थी। शर्त थी कि कोर्ट की मंजूरी के बिना वे देश से बाहर नहीं जाएंगे।

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