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उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि की तीन बार देनी होगी सार्वजनिक सूचना, गाइडलाइन नहीं मानी तो होगा एक्शन

चुनाव आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने कहा- आपराधिक रिकार्ड है तो तीन बार सार्वजनिक सूचना जारी करें। अखबारों और टीवी चैनलों पर तीन बार सार्वजनिक सूचना देनी होगी।
04:03 PM Oct 22, 2023 IST | Kunal Bhatnagar
उम्मीदवारों को आपराधिक पृष्ठभूमि की तीन बार देनी होगी सार्वजनिक सूचना  गाइडलाइन नहीं मानी तो होगा एक्शन

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा। चुनाव की तारीख आने के बाद पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियां लगातार अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। शनिवार को बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी उम्मीदवारों की सूची आते ही चुनाव आयोग सतर्क हो गया।

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तुरंत चुनाव आयोग ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चेतावनी दी। चुनाव आयोग ने कहा- आपराधिक रिकार्ड है तो तीन बार सार्वजनिक सूचना जारी करें। अखबारों और टीवी चैनलों पर तीन बार सार्वजनिक सूचना देनी होगी। यह जानकारी 10 नवंबर से 23 नवंबर 2023 तक तीन बार देनी होगी। इसलिए आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार सतर्क हो जाएं, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

ऐसे उम्मीदवार को क्यों चुना गया, हमें बताना होगा

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में आयोग ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई हो) के बारे में जानकारी के प्रसार के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी राजनीतिक दल जिनके द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को नामांकित किया गया है।

उन्हें उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नए प्रारूप सी-7 में यह प्रकाशित करना होगा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को नामांकित किया गया है। उनके द्वारा। उन्हें उम्मीदवार क्यों चुना गया है?

अखबारों और टीवी चैनलों पर प्रसारित कराना जरूरी

प्रवीण गुप्ता ने आगे बताया कि ऐसे राजनीतिक दलों को उक्त प्रकाशन की सूचना प्रारूप सी-8 में 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भेजना अनिवार्य होगा। आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिए उन्हें प्रपत्र सी-1 एवं सी-2 के माध्यम से राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों में प्रकाशित कराना होगा.

इतने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित करना होगा

यदि अभ्यर्थी द्वारा भरे गये नामांकन पत्र में यह जानकारी दी गयी है कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल को निर्धारित प्रारूप में सूची के अनुसार सूचना प्रकाशित एवं प्रसारित करनी होगी। आयोग के अनुसार, यदि विधानसभा चुनाव के किसी भी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो पहला अभियान नामांकन वापसी की अवधि के पहले चार दिनों के भीतर, दूसरा अभियान अगले पांच से 8 दिनों के बीच और तीसरा अभियान नामांकन वापसी की अवधि के पहले चार दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। अभियान के 9वें दिन से अंतिम दिन तक। विज्ञापन अखबारों और टीवी चैनलों पर (मतदान दिवस से दो दिन पहले तक) प्रकाशित और प्रसारित करना होगा।

सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशन की समयावधि

राज्य में चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों को सी-1 एवं सी-2 प्रारूप में प्रकाशन की समय अवधि इस प्रकार रहेगी।

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