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RSSB की गलती का खामियाजा उठा रहे अभ्यर्थी, बोर्ड की गफलत से लटकी भविष्य पर तलवार

कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल-2 के विशेष शिक्षा के पदों पर पात्रता में हुई गफलत के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है।
03:44 PM Sep 13, 2023 IST | Kunal Bhatnagar

Jaipur News: कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा में लेवल-2 के विशेष शिक्षा के पदों पर पात्रता में हुई गफलत के कारण सैकड़ों अभ्यर्थियों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। दरअसल, रविवार को बोर्ड ने लेवल-2 हिंदी विषय में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की है।

इसमें विशेष शिक्षा के तहत 262 पदों के लिए सूची जारी की गई है, लेकिन इस सूची 84 ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया है, जिनके पास भर्ती के लिए आवश्यक बीएड की योग्यता नहीं है। हालांकि, इन अभ्यर्थियों को प्रोविजनल बताया जा रहा है।

ऐसे में अगर ये अभ्यर्थी बीएड की डिग्री प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे तो इनको नियुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन इस कारण 84 ऐसे अभ्यर्थियों का नाम सूची में नहीं आ पाया जो इसकी योग्यता रखते हैं। वंचित योग्य अभ्यर्थियों का कहना है कि बोर्ड ने पहले पद संख्या के दोगुना अभ्यर्थियों की अस्थाई सूची शामिल होते।

पद का बैकलॉग में जाने का खतरा

अध्यापक भर्ती परीक्षा की चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लेवल द्वितीय में विशेष शिक्षा के पदों पर केवल बीएड धारी अभ्यर्थी ही योग्य थे, लेकिन हिंदी विषय के जारी परिणाम की प्रोविजनल सूची में 84 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया।

अब इन अभ्यर्थियों का चयन निरस्त होता है तो इन पदों के बैकलॉग में जाने का खतरा है। ऐसा अगर हर विषय में हुआ तो सैकड़ों योग्य अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।

अभ्यर्थियों ने बताया कि अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। बोर्ड की गलती का खामियाजा हमें भुगतान पद रहा है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई है, जिस पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी।

बीकानेर से लेकर जयपुर तक चक्कर काट रहे अभ्यर्थी

विशेष शिक्षा में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी नियम विरुद्ध चयन रोकने को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा निदेशालय बीकानेर में अभ्यर्थी चक्कर लगा रहे हैं। इस को लेकर सोमवार को चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।

हाई कोर्ट में लगाई याचिका

अभ्यर्थियों को अधिकारी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। बोर्ड की गलती का खामियाजा हमें भुगतान पद रहा है। इस मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई है, जिस पर 18 सितंबर को सुनवाई होगी।

जांच करने के निर्देश

चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज का मामले को लेकर कहना है कि यह मामला मेरे ध्यान में नहीं है, क्योंकि मैंने हाल ही ज्वाइन किया है। मामले को लेकर अधिकारियों को जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद ही कोई फैसला हो पाएगा।

अभ्यर्थियों को नुकसान

इस मामलें को लेकर अभ्यर्थी हिमांशु शर्मा का कहना है कि लेवल टू में विशेष शिक्षा के पदों पर केवल बीएड धारी योग्यता वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, लेकिन चयन बोर्ड की गलती के कारण अयोग्य अभ्यर्थियों का फॉर्म भरने से लेकर प्रोविजन सूची तक में चयन हो गया। अब यदि ये पद खाली भी रहते हैं तो योग्य अभ्यर्थियों को नुकसान झेलना पड़ेगा।

(रिपोर्ट- श्रवण भाटी)

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