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Gyanvapi : हिंदू पक्ष की बड़ी जीत…ज्ञानवापी का ASI सर्वे रहेगा जारी, इलाहाबाद HC ने सुनाया फैसला

ज्ञानवापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है।
11:02 AM Aug 03, 2023 IST | Anil Prajapat

Gyanvapi : लखनऊ। ज्ञानवापी सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मंदिर के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है। साथ ही मुस्लिम पक्ष की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत के परिसर के एएसआई सर्वे कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। माना जा रहा है कि अब सर्वे का काम आज से ही शुरू हो सकता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण की अनुमति देने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हाईकोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है। साथ ही मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे शुरू होना चाहिए। इसके साथ ही जिला कोर्ट का फैसला तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो गया है। उन्होंने कहा कि हम बिना डेमेज किए हुए सर्वे करेंगे, जिसे कोर्ट ने माना लिया है।

बता दें कि ज्ञानवापी के सर्वे कराए जाने के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने 21 जुलाई को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनवाई पूरी होने के बाद 27 जुलाई को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था और आदेश आने तक ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर भी रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हलफनामा दिया था कि सर्वे से ज्ञानवापी परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा।

9 दिन पहले टीम ने चार घंटे किया था सर्वे

इससे पहले 26 जुलाई को जिला कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम ने सर्वे कर कई साक्ष्य जुटाए थे। एएसआई की चार टीमों ने ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया था। टीम ने दीवार के साथ-साथ गुंबद, मस्जिद के चबूतरे और परिसर का सर्वे किया था। टीम ने सुबह 7 बजे ज्ञानवापी परिसर पहुंचते ही बैरिकेड वाले क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मापा और तस्वीरें खींचने के साथ ही वीडियो भी बनाया। लेकिन, लेकिन, 11 बजते ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम वापस लौट आई थी। करीब चार घंटे तक चले सर्वेक्षण के दौरान टीम ने पूरे परिसर का मौका मुआयना और पैमाइश की थी। इस दौरान कुछ जगहों से मिट्टी के सैंपल भी लिए थे। खास बात ये रही कि सर्वे में रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था।

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