1 जुलाई से पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक! दिल्ली में लागू होगा ‘No Fuel’ नियम
1 जुलाई से दिल्ली में लागू होंगे गाड़ियों के नए नियम | 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन
दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से एक बड़ा नियम लागू होने जा रहा है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने फैसला किया है कि अब 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा।
इस फैसले का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना है. नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सीधे जब्त किया जाएगा.
किन गाड़ियों पर लागू होगा ये नियम?
10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहन
15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहन
दिल्ली में रजिस्टर्ड और बाहर से आए सभी पुराने वाहन भी इस नियम के अंतर्गत आएंगे।
कैसे होगी पहचान?
दिल्ली के लगभग 520 पेट्रोल पंपों में से 500 पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे लग चुके हैं.
बाकी पेट्रोल पंपों पर 30 जून तक यह काम पूरा हो जाएगा।
कैमरे नंबर प्लेट से वाहन की उम्र की जानकारी निकालेंगे, और यदि वाहन निर्धारित आयु सीमा से अधिक हुआ तो पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा।
सिर्फ दिल्ली ही नहीं, NCR में भी होगा लागू?
सीएक्यूएम ने यह स्पष्ट किया है कि यह नियम सिर्फ दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों की पुरानी गाड़ियों पर भी लागू होगा जो दिल्ली में चल रही हैं।