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ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर लगाई रोक... आज एसआई भर्ती मामलें पर कोर्ट में क्या रहा खास, पढ़िए...

03:42 PM Jan 09, 2025 IST | Nizam Kantaliya
ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर लगाई रोक    आज एसआई भर्ती मामलें पर कोर्ट में क्या रहा खास  पढ़िए

Sub Inspector paper 2021 leak case: राजस्थान हाईकोर्ट ने विवादित एसआई भर्ती 2021 के तहत चयनित ट्रेनी एसआई के मामले में किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग और पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. जस्टिस समीर जैन की अदालत ने हाईकोर्ट के 18 नवंबर 20924 के यथास्थिती बनाए रखने के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि किसी प्रकार का आदेश कोर्ट की अवमानना होगा. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई करीब एक माह बाद 10 फरवरी को तय की है.

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भर्ती रद्द करने को लेकर जवाब नहीं

राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किए गए जवाब में सरकार की ओर से भर्ती को रद्द करने को लेकर कोई बात नहीं कही गयी हैं. फिलहाल भर्ती रद्द करने के मामले सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है, इसके विपरित सरकार ने मामले की पूर्ण जांच कर अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने और सभी कानूनी​ बिंदूओ की समीक्षा के लिए कोर्ट से अंतिरिक्त समय की मांग की. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत से कहा कि इस स्टेज पर भर्ती को रद्द करना उचित नही होगा.

कब तक इंतजार करेंं

एसआई भर्ती 2021 को चुनौति देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस समीर जैन की अदालत ने सरकार द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार के अंतिम निष्कर्ष के लिए कब तक इंतजार करना होगा. कई सालों तक भी जांच पूर्ण ही होगी. कोर्ट ने कहा कि एसआईटी, राज्य के महाधिवक्ता और मंत्रियो की सब कमेटी अपनी राय दे चुकी है तीनो संस्थाए सरकार का हिस्सा है..क्या सरकार इनकी राय को नहीं मानती.

सरकार करेगी समीक्षा

अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने हाईकोर्ट से कहा कि तीनों संस्थाए भी सरकार का पार्ट है लेकिन एसआई भर्ती का मामला वृहद स्तर पर राज्य की जनता के साथ साथ सरकार और सरकार की नई भर्तियों को भी प्रभावित करेगा. ऐसे में जरूरी है कि इस मामले पर सरकार सभी कानूनी बिंदूओ पर जरूरी समीक्षा करे, जिसके लिए सरकार को अधिक समय की जरूरत हैं.

सरकार ने कि की कवायद

अदालत ने इस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता से कहा कि महाधिवकता, एसआईटी की राय और 6 मंत्रियों की सब कमेटी की राय को क्या सरकार दरकिनार कर रही हैं. जिस पर अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि एसआईटी को सरकार ने गठित किया है. महाधिवक्ता से भी सरकार ने राय ली है और मंत्रियों की कमेटी का गठन भी सरकार ने ही किया है. यानी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है लेकिन ये भी जरूरी है कि तुरंत कोई निर्णय लेना कोई हल नहीं हैं. बल्कि सभी बिंदूओ की समीक्षा और पूर्ण जांच के बाद ही अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है.

याचिका जांच को प्रभावित करने के लिए

सुनवाई के दौरान राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अचयनित अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका को जांच को प्रभावित करने वाला बताया. अ​तिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट में जो भी दस्तावेज पेश किए जा रहे है वे उन तक कैसे पहुंच रहे है ये जांच का विषय है और जब इस मामले में सरकार गहनता से जांच कर रही है. अब तक 50 ट्रेनी एसआई को गिरफतार कर चुकी है 40 को ससपेंड कर चुकी है ऐसे में इस याचिका के जरिए जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. अतिरिक्त महाधिवक्ता के इन आरोपो को याचिकाकर्ता के अधिवकता हरेन्द्र नील ने विरोध किया, वही अदालत ने भी इन दलीलों को व्यर्थ बताया.

एएसजी न्यायमित्र नियुक्त, कोर्ट को देंगे सलाह

राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती में कानूनी बिंदूओ को समझने और कोर्ट की सहायता के लिए एडिशनल सॉलिस्टर जनरल आर डी रस्तोगी को न्यायमित्र नियुक्त किया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कई कानूनी बिंदू और एसआईटी की जांच रिपोर्ट के साथ ही महाधिवक्ता की राय भी है ऐसे में एएसजी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता ही इस मामले में कोर्ट को सहायता कर सकते है. कोर्ट ने सभी पक्षों को केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज एएसजी को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं.

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