ट्रेन में पटाखे ले जाने वाले यात्रियों को सलाह,संभल जाए नही तो हो सकती तीन साल की सजा
Diwali Railway Alert: रेलवे ने सुरक्षा की दृष्टि से यात्रियों को ट्रेन में पटाखे लेकर चलने से बचने की सलाह दी है। इसकी रोकथाम के लिए आरपीएफ और जीआरपी को त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दीपावली का त्योहार खुशियों और रोशनी का प्रतीक है लेकिन यात्रियों को अपनी और सह यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
ऐसा करने पर रेलवे एक्ट के तहत होगी कार्यवाही
उन्होंने त्योहारी सीजन को देखते यात्रियों से रेल यात्रा के दौरान पटाखे लेकर चलने और रेल परिसर में इनके इस्तेमाल से बचने की सलाह देते हुए बताया कि ट्रेन में पटाखों और अन्य ज्वलनशील पदार्थों के साथ यात्रा करना गैर कानूनी है तथा यह कृत्य रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत एक गंभीर अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर तीन वर्ष के कारावास या एक हजार रुपए के अर्थ दंड का प्रावधान है।
ऐसा किया तो जुर्माने के साथ हो सकती जेल
डीआरएम ने बताया कि सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा एजेंसियों को इस हेतु अतिरिक्त सतर्कता बरतने,संदिग्धों पर दृष्टि रखने के साथ ट्रेनों और स्टेशनों लगातार जांच करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान करने पर भी प्रतिबंध है तथा इसके बावजूद ऐसा करते पाए जाने पर कम से कम दो सौ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।
सख्ती से पालना की हिदायत
सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा ने बताया कि हालांकि ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर यात्रा करने पर पूर्ण प्रतिबंध है लेकिन पार्सल वान में भी ऐसे पदार्थों अथवा गैस सिलेंडर की बुकिंग पर रोक है तथा पार्सल घर में तैनात सुपरवाइजर और अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित रेल यात्रा के लिए ज्वलनशील पदार्थों और पटाखों की बुकिंग और उनके लदान पर प्रतिबंध के नियमों की सख्ती से पालना की हिदायत दी गई है।