बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोपर्टी गिरवी रखे बिना ले सकेंगे 10 करोड़ तक का लोन
देश में बिजनेस शुरू करने को आसान बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने एक नई योजना क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Yojana) को लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत स्टार्टअप या नया बिजनेस शुरू करने वाले उद्यमियों को एक तय सीमा तक मॉर्गेज फ्री लोन दिया जाएगा। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने जारी की गई अधिसूचना में कहा कि ऐसे उद्यमी जिनके आवेदन छह अक्टूबर या उसके बाद स्वीकृत किए गए हैं, इस योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे।
क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Yojana) में इन जगहों से ले सकेंगे ऋण
अधिसूचना में कहा गया है, ”केंद्र सरकार ने स्टार्टअप के लिए योग्य उधारकर्ताओं को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा दिए गए ऋण को क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से ‘स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना’ (CGSS) को मंजूरी दी है।”
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अधिकारियों के अनुसार मोदी सरकार की नई महत्वाकांक्षा योजना स्टार्टअप्स को बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे लोन लेने में सहायता करेगी। आवेदक देश में रिजर्व बैंक तथा अन्य सरकारी एजेंसियों से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान (जैसे बैंक, NBFC, AIF आदि) से लोन ले सकेंगे।
अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण ले सकेंगे
योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी निश्चित की गई है। इनकी पालना करना अनिवार्य होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रति उधारकर्ता अधिकतम गारंटी कवर 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा यहां कवर की जा रही क्रेडिट सुविधा को किसी भी अन्य गारंटी योजना के तहत कवर नहीं किया जाना चाहिए।
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योजना के लिए केन्द्र सरकार करेगी फंड की स्थापना
इस योजना के लिए भारत सरकार एक ट्रस्ट या फंड की स्थापना करेगी, जिसका उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण में चूक की स्थिति में भुगतान की गारंटी देना है। इस फंड का प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा किया जाएगा।