Waqf Amendment Bill: वक़्फ़ कानून रोक पर सुप्रीम कोर्ट का इंकार, सुनवाई कल टली
केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो घंटे चली सुनवाई पूरी हो गयी है। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। साथ ही कोर्ट ने देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई है। इस के जवाब में सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता पैरवी ने कहा की हिंसा का इस्तेमाल सिर्फ दवाब बनाने के लिए किया जा रहा है बता दे केंद्र सरकार की से मेहता पैरवी कर रहे है। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है।
वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। यह अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वह मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक, कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार 2 बजे सुनवाई करेगा। सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर-मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दीं।