सुप्रीम कोर्ट की सावरकर को लेकर राहुल गाँधी को फटकार, कहाँ बिना समझे ना दे बयान
सुप्रीम कोर्ट ने सावरकर पर राहुल गांधी की टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताया. उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राहुल गांधी को राहत भी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है. जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इतिहास को समझे बिना राहुल गांधी इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी फिर से की गई, तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करेगा.
इंदिरा गांधी ने भी लिखा था पत्र- कोर्ट
कोर्ट ने आगे कहा, ''आप उन लोगों के बारे में कैसे ऐसा कह सकते हैं, जिन्होंने हमें आजादी दिलाई? कल को आप महात्मा गांधी को लेकर भी कुछ कह देंगे, क्योंकि उन्होंने सावरकर के लिए 'फेथफुल सर्वेंट' लिखा था?'' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महात्मा गांधी ने सावरकर को सम्मान दिया था और राहुल गांधी की दादी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी उन्हें एक पत्र लिखा था.
जज बोले- जहां होती है वीर सावरकर की पूजा, वहां राहुल गांधी ने दिया बयान
जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा, "आप महाराष्ट्र जाकर इस तरह के बयान देते हैं, जहां वीर सावरकर की 'पूजा' होती है. आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. आप क्यों इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं?"