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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास, आपसी विवाद में गला घोंटकर उतारा था मौत के घाट

11:53 AM Jan 30, 2024 IST | Sanjay Raiswal

जयपुर। राजधानी जयपुर में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को कोर्ट ने सजा सुनाई है। जयपुर महानगर-II की डीजे कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। करीब दो साल पहले नवंबर-2022 में आपसी कहासुनी और लड़ाई-झगड़े में आरोपी पति ने पत्नी का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महानगर द्वितीय बलजीत सिंह ने परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर दोषी रामसिंह रावत को सजा सुनाई।

कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा-पति के पत्नी की हत्या करने से पति-पत्नी के रिश्ते में अटूट विश्वास एवं रिश्तों की मर्यादा होती हैं, वह तार-तार हुई है। ऐसे में दोषी के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती है।

पत्नी की हत्या करके फरार हो गया था आरोपी…

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी रामसिंह रावत (64) का उसकी पत्नी से 28 नवंबर, 2022 की रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इस दौरान रामसिंह ने शराब के नशे में चुन्नी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद शव को कमरे में बंद कर फरार हो गया। पुलिस की जांच में सानमे आया कि पति शराब पीने का भी आदी था। इसी के चलते आरोपी का उसकी पत्नी से मधुर संबंध नहीं थे और आए दिन इनके बीच झगड़ा होता था। पुलिस ने 10 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कर उसी दिन आरोपी राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।

दूसरे पड़ोसी ने दी थी सूचना…

लोक अभियोजक संत कुमार जैन ने बताया कि वारदात को लेकर 6 दिसंबर, 2022 को सुरेश सिंह ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। सुरेश सिंह ने शिकायत में बताया कि अभियुक्त रामसिंह रावत मूलत अजमेर के गांव सागरवास-जवाजा का रहने वाला है। सुरेश सिंह ने गांव प्रेमपुरा में अपने मकान का एक कमरा रामसिंह व उसकी पत्नी को दे रखा है।

उसी मकान में रहने वाले दूसरे किराएदार ने सुरेश सिंह को फोन कर रामसिंह के कमरे से बदबू आने की जानकारी दी। पुलिस की मौजूदगी में कमरे में जाकर देखा तो रामसिंह की पत्नी सीता मृत पड़ी थी। पुलिस की जांच में सामने आया कि रामसिंह और उसकी पत्नी के बीच 28 नवंबर, 2022 की रात किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इस दौरान रामसिंह ने शराब के नशे में चुन्नी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी और कमरा बंद कर फरार हो गया। राज्य सरकार की ओर से मामले में 16 गवाहों के बयान करवाए गए।

वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि किसी भी गवाह ने उसे हत्या करते हुए नहीं देखा। इसके अलावा उसके पास पत्नी की हत्या करने का कोई कारण नहीं था। उसकी पत्नी की मौत प्राकृतिक रूप से दम घुटने से हुई है, लेकिन पुलिस ने उसे हत्या का आरोपी बना दिया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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