210 रुपए हर महीने करें निवेश…5,000 रुपए कर महीने मिलेगी पेंशन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सिटीजन को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसके तहत बुढ़ापे में लोगों को आर्थिक सहायता दी जा सके। इस योजना के तहत सेवानिवृति के बाद पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे बुढ़ापे में किसी रिलेटिव के सहारे के बिना जीवन यापन कर सके। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से…!
इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादातर लोग ऐसी योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं जहां वे खुद को सेफ और सिक्योर समझते हैं और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन इसके लिए गुणवत्तपूर्ण प्रयास की भी आवश्यकता है।
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अटल पेंशन योजना (एपीवाई) क्या है?
अटल पेंशन योजना (APY) एक सरकारी योजना है जिसमें आप अपनी उम्र के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। आपको 1,000, 2000, 3000 और 4000 रुपए से लेकर अधिकतम 5,000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। यह योजना आकर्षक और सुरक्षित रिटर्न की गारंटी देती है।
कौन निवेश कर सकता है?
APY की शुरुआत 2015 में हुई थी। उस समय असंगठित क्षेत्र के लोग इस योजना में निवेश कर सकते थे। लेकिन अब यह 18 से 40 वर्ष की आयु वाले सभी वर्ग के भारतीय लोगों के लिए खुला है। निवेशकों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलेगी।
पेंशन के रूप में 3000 रुपये कैसे प्राप्त करें?
उदाहरण के लिए, यदि आपकी पत्नी 25 वर्ष की है, तो आपको APY खाते में हर महीने 226 रुपए का इंवेस्ट करना होगा। अगर आपकी पत्नी की उम्र 39 साल है तो आपको हर महीने अपने APY खाते में 792 रुपए का निवेश करना होगा। गारंटीड मासिक पेंशन के अलावा, यदि खाताधारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को हर महीने पूरे जीवन पेंशन के साथ 5.1 लाख रुपए मिलेंगे।
पेंशन के रूप में 5000 रुपए कैसे प्राप्त करें?
अगर कोई व्यक्ति 18 साल की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो 60 साल की उम्र के बाद उसे हर महीने 5000 रुपए की मासिक पेंशन के लिए सिर्फ 210 रुपए प्रति माह जमा करने होंगे।
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अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में निवेश करने के लिए क्या करें?
इस योजना में निवेश करने के लिए आवेदक के पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना चाहिए। आपके पास केवल एक अटल पेंशन खाता हो सकता है। इस योजना के तहत आप जितनी जल्दी निवेश करेंगे, आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा।
टैक्स लाभ
अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों को आयकर अधिनियम 80सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक का कर लाभ मिलता है। इस योजना से जुड़े व्यक्ति की असामयिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को लाभ मिलता रहता है।