91 विधायकों का इस्तीफा मामला : कोर्ट ने पूछा- कब और कैसे दी गई मूलप्रति, अब 30 जनवरी को होगी सुनवाई
91 विधायकों के इस्तीफे के मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई हुई। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ राजेंद्र राठौड़ खुद ही इस मामले की पैरवी की। राठौड़ ने कहा कि त्यागपत्र देने का अधिकार विधानसभा के नियमों के तहत है। लेकिन साथ यह भी नियम है कि त्यागपत्र देने वाला व्यक्ति उसे वापस नहीं ले सकता। अब कोर्ट में आज चौथी बार सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी फैसले को इतने लंबे समय तक लंबित रख सकता है।
30 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
राठौड़ ने यह भी कहा कि जो विधानसभा सचिव ने कोर्ट में जो बताया कि उनके 91 नहीं 81 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। उन 81 में से भी 5 विधायकों ने इस्तीफे की फोटोकॉपी दी शायद वो सचिन पायलट के दोस्त होंगे। और इसमें भी सारे त्यागपत्र को 6 विधायकों ने लिन लगाकर विधानसभा को सौंपा। अब कोर्ट ने यह पूछा है कि जो भी त्यागपत्र दिया गया है उसके मूलप्रति कब और कैसे अध्यक्ष को दी गई है। इसकी अब 30 जनवरी को सुनवाई होगी।
जिन्होंने फोटोकॉपी दी इसकी मूलप्रति कब दी
बता दें कि 25 सितंबर 2022 की रात को सीएलपी बैठक से समानांतर हुई बैठक के बाद जो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर 91 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। लेकिन 17 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट में विधानसभा सचिव की ओर से जो जवाब पेश किया गया था उसमें बताया गया है कि 91 नहीं 81 विधायकों ने इस्तीफे पेश किए थे। इनमें से 5 तो फोटोकॉपी की प्रतियां थीं जिन्हें 6 विधायक विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष जाकर दे रहे थे।