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1 जनवरी 2023 से बदल जाएंगे बैंकों में ये नियम, आप भी जान लें, वरना हो सकता है नुकसान

02:54 PM Dec 19, 2022 IST | Sunil Sharma
1 जनवरी 2023 से बदल जाएंगे बैंकों में ये नियम  आप भी जान लें  वरना हो सकता है नुकसान

नए साल के पहले दिन काफी कुछ चीजें बदल जाएंगी। सरकार ने कई नए नियमों की घोषणा की है जो एक जनवरी से ही लागू हो जाएंगे। इसमें आरबीआई की आधिकारिक सूचना भी शामिल है। जानिए एक जनवरी 2023 से क्या-क्या बदलने वाला है।

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए बैंक लॉकर से जुड़े नियम बदल दिए हैं। यदि आपने पहले से बैंक लॉकर ले रखा है या किराए पर लेने की सोच रहे हैं तो इन नियमों का मालूम होना जरूरी है। इन नियमों के अनुसार अब बैंकों को अपने लॉकर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी ताकि ग्राहकों को किसी तरह का नुकसान न हो सकें।

यह है RBI के नए नियम

अब बैंकों को खाली लॉकर्स की संख्या औऱ उनकी वेटिंग लिस्ट की जानकारी देनी होगी। बैंकों को लॉकर से जुड़ी सभी शर्तों को ग्राहकों को बताना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी अन्य कई नियम बदले गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं-

सभी बैंकों को अपने लॉकर ग्राहकों के साथ 1 जनवरी 2023 तक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू करना होगा। इस संबंध में सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को जानकारी देना शुरू कर दिया है।

बैंक एक बार में लॉकर का अधिकतम 3 साल का ही किराया वसूल सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि लॉकर का किराया 1000 रुपए सालाना है तो बैंक 3 वर्ष की अधिकतम सीमा के हिसाब से एक बार में 3000 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। हालांकि बैंक मैंटेनेंस चार्ज ले सकते हैं।

लॉकर किराए पर देते वक्त बैंक ग्राहकों को किसी भी तरह की अनुचित शर्त में नहीं बांध सकेंगे। कई बार बैंक गलत शर्तें रख कर बाद में पलट जाते हैं, अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। उन्हें ग्राहकों के हितों की पूरी जानकारी रखनी होगी।

बैंक लॉकर संबंधित किसी भी नियम में बदलाव की जानकारी बैंकों को एसएमएस और ईमेल के जरिए ग्राहकों को देना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर बैंक पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

लॉकर के लिए फीस भी निश्चित कर दी गई है। अब अलग-अलग क्षेत्रों और लॉकर की साइज के हिसाब से लॉकर रेंट फिक्स कर दिया गया है। बैंक इन चार्जेज से अधिक पैसा नहीं ले सकेंगे।

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