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शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों पर कसा शिकंजा, अब 3 साल तक नहीं बढ़ेगी फीस, बाहर से खरीद सकेंगे यूर्निफॉर्म और किताबें

Private School Guideline: शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की। अब स्कूल मालिक 3 साल तक फीस नहीं बढ़ा सकते।
10:58 AM May 16, 2024 IST | BHUP SINGH

Private School Guideline: जयपुर। शिक्षा विभाग ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य के सभी स्कूलों को फीस का ब्योरा अब प्राइवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) पर देना होगा। इतना ही नहीं इस फीस का अनुमोदन करवाने के बाद तीन साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। स्कूल में पढ़ाई जा रही बुक्स की डिटेल भी सार्वजनिक करनी होगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूल स्तर पर पेरेंट्स टीचर की एक कमेटी का गठन करना होगा। ये कमेटी फीस का निर्धारण करेगी। इस फीस कमेटी के सभी सदस्यों का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपडेट करना होगा।

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इस कमेटी से अप्रुव फीस से ज्यादा फीस लेना अवैध होगा। ऐसे स्कूल पर फीस एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। अभिभावक को बढ़ी हुई फीस लौटानी पड़ सकती है, जो फीस तय होगी, वो तीन साल तक रहेगी। निदेशक ने प्राइवेट स्कूल्स को आदेश दिया है कि सभी स्कूल को हर हाल में अपनी बुक्स की लिस्ट सार्वजनिक करनी होगी। लिस्ट में लेखक, प्रकाशक के नाम और मूल्य के साथ अपने नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करनी होगी।

वेबसाइट पर सत्र प्रारंभ होने के कम से कम एक महीने पहले लिस्ट चिपकानी होगी। विद्यार्थी और अभिभावक अपनी सुविधानुसार खुले बाजार से बुक्स खरीद सकेंगे। कोई स्कूल स्टूडेंट्स को किसी भी मामले में मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले विद्यालय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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