Rajasthan Phone Tapping Case : दिल्ली क्राइम ब्रांच ने CM के OSD लोकेश शर्मा को फिर पूछताछ के लिए किया तलब
जयपुर। राजस्थान फोन टैपिंग मामले (Rajasthan Phone Tapping Case) में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत बरकरार है। लेकिन, इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लोकेश शर्मा पर शिकंजा कसती जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बार फिर सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को पूछताछ के लिए तलब किया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को 20 मार्च सुबह 11 बजे दिल्ली क्राइम ब्रांच कार्यालय में पेश होने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि लोकेश शर्मा क्राइम ब्रांच में लंबी पूछताछ के लिए 3 बार उपस्थित हो चुके हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को 7वीं बार नोटिस भेजा है। इससे पहले दिल्ली क्राइम ब्रांच ने लोकेश शर्मा को नोटिस भेजकर 13 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने लोकेश शर्मा से लंबी पूछताछ की थी। ऐसे में एक महीने के अंतराल में दोबारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने से ओएसडी लोकेश शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा से 6 दिसंबर 2021 और 14 मई 2022 को पूछताछ की थी।
दिल्ली हाईकोर्ट 23 मार्च को करेगा सुनवाई
बता दे कि 13 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत हटाने के लिए अर्जी लगाई थी। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा था कि लोकेश शर्मा जांच में सहयोग नहीं कर रहे है और उन्होंने अभी तक अपना फोन भी जांच के लिए नहीं दिया है। जिस पर 20 फरवरी को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा के खिलाफ किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर लगी रोक को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया था। अब इस मामले की सुनवाई 23 मार्च को होगी। लेकिन, सुनवाई से दो दिन पहले ही दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है।
ये था पूरा मामला
राजस्थान में जुलाई 2020 में राजनीतिक संकट के दौरान फोन-टैपिंग विवाद सामने आया था। सीएम गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट व उनके समर्थक 18 विधायकों की बगावत के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस नेताओं के बीच कथित टेलीफोन बातचीत के ऑडियो क्लिप सामने आए थे। सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा पर ऑडियो क्लिप प्रसारित करने के आरोप लगे थे। हालांकि, लोकेश शर्मा फोन टैपिंग के आरोपों को खारिज कर चुके हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकेश शर्मा और अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली में 26 मार्च, 2021 को एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन, 3 जुलाई 2021 को दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। तभी से लोकेश शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से लगातार राहत मिल रही है। लेकिन, दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम लोकेश शर्मा पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश में जुटी हुई है।