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विधायकों के इस्तीफे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई, राजेंद्र राठौड़ खुद ही करेंगे पैरवी

11:03 AM Dec 06, 2022 IST | jyoti-sharma

जयपुर। कांग्रेस के 92 विधायकों के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा देने के मामले में आज राजस्थान हाइकोर्ट सुनवाई करेगा और इसकी भाजपा की तरफ से इसकी पैरवी खुद राजेंद्र राठौड़ करेंगे। राजेंद्र राठौड़ ने इस मामले में 1 दिसंबर को रिट दायर की थी। वहीं हाईकोर्ट में राजेंद्र राठौड़ के किसी मामले की पैरवी का शायद यह पहला मौका होगा।  

भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को दिया था ज्ञापन

बता दें कि 25 सितंबर को हुई सीएलपी बैठक के समानांतर हुई मीटिंग में कांग्रेस के 92 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था लेकिन इस पर कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हुई इसे लेकर भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है और विधायकों के इस्तीफे पर जल्द फैसला लेने की मांग कर रही है। इसे लेकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने मिलकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर जाकर ज्ञापन दिया था और जल्द कार्यवाही करने की मांग की थी। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई हलचल होने के चलते भाजपा ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने रिट दायर कर दी।

राजेंद्र राठौड़ ने सीपी जोशी पर लगाया दलगत राजनीति का आरोप

राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जब हम सभी भाजपा के प्रतिनिधियों ने मिलकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी सीपी जोशी को ज्ञापन दे चुके हैं, फिर भी अभी तक विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही नहीं की है। वे खुद दलगत राजनीति से उठकर कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। राठौड़ ने कहा कि मैंने खुद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को 3 से 4 बार पत्र लिख दिया है, फिर भी ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बालासाहेब पाटिल  मामले में कहा गया है कि अगर विधायक अपना त्यागपत्र खुद दे रहे हैं तो उसे स्वीकार ही करना पड़ेगा। ये तो संविधान में भी लिखा है। इसलिए मैं संवैधानिक रूप से इसके लिए कोर्ट गया हूं। राठौड़ ने कहा कि ये लोकतंत्र का एक तरह से अपमान हो रहा है क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष में ये जो इस्तीफे दिया गया है उसे तीन महीने बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।   

याचिका में ये की हैं मांग

राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान हाइकोर्ट में जो रिट दायर की हैं उनमें मुख्य रूप से 4 मांगे उठाई गई हैं।

1- जिन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा दिया है उन पर एक सप्ताह में फैसला लेने का आदेश राज्सथान हाइकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दे।

2- जब तक हाइकोर्ट में यह रिट लंबित रहती है तब तक जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उन्हें विधानसभा में प्रवेश न करने दिया जाए।

3- विधानसभा के सचिव को इस मामले में संबंधित डॉक्यूमेंट्स और इस्तीफे की ओरिजिनल कॉपी के साथ कोर्ट में बुलाया जाए।

4- जिन विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं।

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