91 विधायकों के इस्तीफे के मामले में आज फिर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई, आ सकता है फैसला
91 विधायकों के इस्तीफे के मामले में आज राजस्थान हाइकोर्ट में सुनवाई है। आज इस मामले में आज फैसला भी आ सकता है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने कहा था कि आज विधानसभा सचिव के पेश किए जवाब पर राजेंद्र राठौड़ जवाब देंगे। पिछली सुनवाई में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा था।
81 विधायकों की लिस्ट हुई थी पेश
पिछली सुनवाई के बाद राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि विधानसभा सचिव की ओर से महाधिवक्ता ने विधानसभा सचिव की ओर से अदालत में जवाब पेश किया। लेकिन कोर्ट ने इस्तीफे के स्वैच्छिक नहीं होने के कारण खारिज कर दिए। इसके अलावा सचिव की ओर से 81 विधायकों की लिस्ट भी पेश की गई।
राठौड़ ने बताया था कि उनके इस जवाब में कहा गया कि जो त्यागपत्र स्पीकर को दिए गए थे वह स्वैच्छिक नहीं थे। इसके अलावा उन 5 विधायकों की भी लिस्ट दी गई जिन्होंने जेब में इस्तीफे की मूल प्रति रखकर फोटोकॉपी स्पीकर को दी। अब इन्हीं सवालों के जवाब आज लिए जाएंगे और फैसला सुनाया जाएगा।
याचिका में की ये मांग
राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान हाइकोर्ट में जो रिट दायर की हैं उनमें मुख्य रूप से 4 मांगे उठाई गई हैं।
1- जिन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को इस्तीफा दिया है उन पर एक सप्ताह में फैसला लेने का आदेश राज्सथान हाइकोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को दे।
2- जब तक हाइकोर्ट में यह रिट लंबित रहती है तब तक जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उन्हें विधानसभा में प्रवेश न करने दिया जाए।
3- विधानसभा के सचिव को इस मामले में संबंधित डॉक्यूमेंट्स और इस्तीफे की ओरिजिनल कॉपी के साथ कोर्ट में बुलाया जाए।
4- जिन विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं।