For the best experience, open
https://m.sachbedhadak.com
on your mobile browser.

एक्शन में पुलिस: धारदार मांझे से पतंग उड़ाते पकड़े गए तो एक महीने की जेल

शहर में मकर संक्रांति के नजदीक आते ही पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने जयपुर शहर कमिश्नरेट क्षेत्र में होने वाली पतंगबाजी के दौरान शहर में प्लास्टिक, सिंथेटिक पदार्थ, लोहा या कांच पाउडर एवं विषैले पदार्थ से बने मांझे की खरीद, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है।
08:50 AM Dec 21, 2023 IST | BHUP SINGH
एक्शन में पुलिस  धारदार मांझे से पतंग उड़ाते पकड़े गए तो एक महीने की जेल

जयपुर। शहर में मकर संक्रांति के नजदीक आते ही पतंगबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में वाहन चालकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसफ ने जयपुर शहर कमिश्नरेट क्षेत्र में होने वाली पतंगबाजी के दौरान शहर में प्लास्टिक, सिंथेटिक पदार्थ, लोहा या कांच पाउडर एवं विषैले पदार्थ से बने मांझे की खरीद, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त के निर्देश के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (द्वितीय) कुंवर राष्ट्रदीप ने बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। पकड़े जाने पर एक माह की जेल या 200 रुपए जुर्माना भरना होगा।

Advertisement

यह खबर भी पढ़ें:-Rajasthan Assembly Session : शेष MLA आज लेंगे शपथ, फिर देवनानी निर्विरोध चुने जाएंगे स्पीकर

31 जनवरी तक रहेगी रोक

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (द्वितीय) ने बताया कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन एवं पक्षियों को होने वाले नुकसान और उसके बिजली के तारों से छू जाने पर करंट आकर होने वाली जन हानि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों एवं पशु पक्षियों के जानमाल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्लास्टिक, सिंथेटिक पदार्थ, लोहा या कांच पाउडर एवं विषैले पदार्थ से बने मांझे की खरीद बिक्री एवं उपयोग पर रोक रहेगी।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत अभियोग चलाया जा सके गा। यह आदेश 21 दिसम्बर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक या इससे पूर्वनिरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।

पुलिस चलाएगी सघन अभियान

दरअसल पंतग उड़ाने के लिए बाजार में चायनीज या लोहा व कांच मिश्रित मांझा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस मांझे की धार पैनी और मजबूत होने से ये वाहन चालक के शरीर पर घाव कर देता है।पिछले सालों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इस संबंध में पुलिस की ओर से बाजारों में सघन अभियान भी चलाया जाएगा, दुकानों पर धारदार मांझा मिलने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

यह खबर भी पढ़ें:-ज्वेलर को बातों में उलझाकर अंगूठियों का बॉक्स चुराया, CCTV में नजर आई 3 महिलाएं, पुलिस ने किया गिरफ्तार

.