आधार कार्ड से लिंक ना करने पर पैन कार्ड हुआ बेकार, एक्टिव करने के लिए अपनाएं ये टिप्स
आधार कार्ड और पैन कार्ड भारत में विभिन्न वित्तीय या सरकारी प्रक्रियाओं में से अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। आधार कार्ड, व्यक्ति के व्यक्तिगत और बैंकिंग का अहम दस्तावेज है, जबकि पैन कार्ड वित्तीय लेनदेनों के लिए एक यूनिक पहचान प्रदान करता है। पैन कार्ड का उपयोग आयकर भरने वित्तीय लेनदेन में, बैंक खातें खोलने, नौकरी के लिए आवेदन करने और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए उपयोग लिया जाता है। इसलिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करना महत्वपूर्ण हैं।
पैन कार्ड का एक्टिवेशन
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन से आधार कार्ड लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून, 2023 निर्धारित की है। लेकिन अब उन सब लोगों के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं, जिन्होंने 30 जून, 2023 से पहले पैन से आधार कार्ड लिंक नहीं कराया। ऐसे लोगों का पैन कार्ड 1 जुलाई से बेकार हो गया है। आए जानते हैं ऐसे पैन को फिर से कैसे एक्टिव कराएं।
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आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करें
पैन कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है आपके पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना। यदि आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो आपको नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करके इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
-सबसे पहले नजदीकी आयकर कार्यालय जाएं और आधार पंजीकरण केंद्र में आवेदन करें।
-आवेदन करते समय, आधार कार्ड और स्वयं के पैन कार्ड की प्रतियां और सेल्फी अपलोड करें।
-आधार कार्ड के साथ स्वयं की हस्ताक्षर की प्रति भी स्कैन और अपलोड करें।
-सभी दस्तावेजों को जमा करने के बाद, आपको एक आधार-पैन लिंकिंग आईडी दिया जाएगा।
-इस आईडी को याद रखें, इससे आप बाद में अपने पैन और आधार कार्ड को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।
आधार-पैन लिंक करें
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें
-आधार-पैन लिंकिंग पेज पर जाएं जिसका लिंक आपको आधार-पैन लिंकिंग आईडी मिलते ही मिल जाएगा।
-अपने आधार-पैन लिंकिंग आईडी को इस पेज पर एंटर करें।
-अपने नाम, जन्मतिथि और अन्य आवश्यक जानकारी भरें।
-आधार कार्ड में दिखाए गए नंबर और कैप्चा को भरें और "आधार-पैन लिंक" बटन पर क्लिक करें।
-इस प्रक्रिया के पश्चात, यदि आपके पैन कार्ड को आधार से सफलतापूर्वक लिंक किया जाता है, तो आपके पैन कार्ड को पुनः एक्टिवेट करने के लिए आपको पेनाल्टी देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने पैन कार्ड का उपयोग फिर से कर सकते हैं और आपके वित्तीय लेनदेन विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए एकाधिक सुविधाओं के लिए आवश्यक होगा।
पेनाल्टी के बारे में
यदि आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है और उसे 30 जून 2023 से पहले लिंक नहीं कर पाएंगे, तो आपके पैन कार्ड को अब तक सक्रिय नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आपके पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और आपको अपने वित्तीय लेनदेन के लिए पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। पेनाल्टी की राशि 1000 रुपये होगी जो आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंकिंग की अंतिम तिथि से पहले जमा करनी होगी।
ध्यान दें कि यदि आपने पेनाल्टी जमा नहीं की, तो आपका पैन कार्ड अब तक निष्क्रिय रहेगा और आप इसे फिर से सक्रिय नहीं कर पाएंगे। इसलिए, अपने पैन कार्ड को फिर से एक्टिव करवाने के लिए समय रहते पेनाल्टी जमा कर दें और अपने वित्तीय लेनदेनों में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें।
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पैन कार्ड के निष्क्रिय होने पर होने वाली समस्याएं
अधिक टैक्स कटौती
निष्क्रिय पैन कार्ड वाले व्यक्ति को उनकी आय पर अधिक टैक्स कटौती का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि निष्क्रिय पैन कार्ड वाले व्यक्ति को टीडीएस या टीसीएस काटा जाता है जो अधिक हो सकता है और वह अपनी टैक्स कटौती को कम करने के लिए विशेषज्ञ सलाह लेने के लिए आवश्यक वित्तीय विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।
वित्तीय लेनदेन में सुविधाएं नहीं
निष्क्रिय पैन कार्ड वाले व्यक्ति को वित्तीय लेनदेन में सुविधाएँ नहीं मिलती हैं। वह बैंक खाते खोलने, डीमैट अकाउंट खोलने, एफडी खाते खोलने जैसी सरकारी और वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा, वे आयकर भरने और वित्तीय लेनदेन करने में भी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं।