Pan-Aadhaar लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ी, जानें अब कब तक करा सकते हैं ये काम
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने पैन कार्ड (Pan Card) से आधार कार्ड (Aadhaar Card) लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की थी, लेकिन आमजन की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस तिथि को अब करीब 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब देश के नागरिक 30 जून, 2023 तक पैन कार्ड से अपना आधार कार्ड लिंक करा सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBOT) के जरिए पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख पहले भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है।
यह खबर भी पढ़ें:-शादीशुदा महिलाओं को मिलेंगे 6,000 रुपए, मोदी सरकार ने किया ऐलान…
आयकर विभाग कई बार पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में कह चुका है। आयकर विभाग का कहना है कि आपके पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि जल्द ही आ रही है? आईटी अधिनियम, 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनके लिए अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, नहीं तो अनलिंक्ड पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
यह खबर भी पढ़ें:-Jio लेकर आया ये 4 घांसू प्लान, 91 रुपए के रिचार्ज में पूरे महीने खूब करें बातें, डाटा भी
एक महीने और 1,000 में करा सकेंगे पैन से आधार लिंक
पहले पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2022 तय की गई थी उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से 30 जून, 2022 के बीच 500 रुपए फाइन के साथ पैन से आधार लिंक हो रहा था। हालांकि, अब 31 मार्च, 2023 तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए 1000 रुपए का फाइन लग रहा है। इस बीच यह तारीख बढ़कर 30 जून हो गई है। यदि अब भी पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक कराने में विफल रहे तो फिर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया सीधी है और आप इसे अपने मोबाइल से आराम से ऑनलाइन कर सकते हैं।