पैन-आधार लिंक करने की समय सीमा बढ़ी? आयकर विभाग पैन धारकों की मदद के लिए उठाया बड़ा कदम
नई दिल्ली। पैन को आधार कार्ड से लिंक कराने की समयसीमा शुक्रवार यानी 30 जून को खत्म हो गई है, लेकिन लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने पैन धारकों को बड़ी राहत प्रदान की है। दरअसल, आयकर विभाग ने समय सीमा नहीं बढ़ाई है, लेकिन परेशान पैन कार्ड धारकों को राहत देने के लिए कदम जरूर उठाए हैं। ट्वीट कर लिखा, आयकर विभाग ने उन लोगों के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिन लोगों को पैन-आधार लिंक करने के दौरान पेमेंट करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है।
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आयकर विभाग ने दी राहत
पैन धारक कृपया ध्यान दें! ऐसे कई मामले सामने अए हैं, जहां पैन धारकों को आधार-पैन लिंकिंग के लिए शुल्क का भुगतान करने के बाद चालान डाउनलोड करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। विभाग ने इस संबंध में सूचित किया जाता है कि चालान भुगतान की स्थिति लॉगिन के बाद पोर्टल के 'ई-पे=टैक्स' टैब में जांची जा सकती है। यदि भुगतान सफल होता है, तो पैन धारक को पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है।
आयकर विभाग ने आगे कहा कि पैन को आधार से जोड़ने के लिए चालान रसीद डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा, जैसे ही पैन धारक सफलतापूर्वक भुगतान पूरा करता है, चालान की संलग्न प्रति के साथ एक ईमेल पहले ही पैन धारक को भेज दिया जाता है। ऐसे मामलों में जहां शुल्क भुगतान और लिंकिंग के लिए सहमति प्राप्त हो गई है, लेकिन 30.06.2023 तक लिंकिंग नहीं की गई है, ऐसे मामलों पर विभाग द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।
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विभाग ने कहा कि समस्याओं का सामना कर रहे लोग चालान की प्रति के लिए अपने पंजीकृत ईमेल की जांच कर सकते हैं। विभाग ने कहा , 'यदि आपको और सहायता की आवश्यकता है, तो कृपया अपना विवरण (पैन और अपने मोबाइल नंबर के साथ) हमारे साथ orm@cpc.incometax.gov.in पर साझा करें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके।'