नगर निगम हेरिटेज का आदेश…श्मशान में करना है अंतिम संस्कार तो देनी होगी 5 परिजनों की आईडी
जयपुर। शहर के श्मशान और कब्रिस्तान में अब अंतिम संस्कार या सुपुर्दए-खाक करने के लिए पांच लोगों का पहचान पत्र देना अनिवार्य होगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने इसके दिशा- निर्देश जारी करते हुए कहा कि मृतक के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले पांच लोगों के पहचान पत्र जमा करवाने के बाद ही मृतक का अंतिम संस्कार होगा, जिसमें मृतक की आईडी भी शामिल होगी। गौरतलब है कि यह आदेश बीकानेर के चर्चित मोनालिसा हत्याकांड के बाद जारी किए गए हैं। इसके लिए पिछले दिनों बीकानेर के एडिशनल एसपी अमित कुमार ने जयपुर कलेक्टर को पत्र भी लिखा था।
निगम हेरिटेज कमिश्नर विश्राम मीणा ने बताया कि जयपुर शहर में संचालित श्मशान और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के बाद मृतकों की सही जानकारी नहीं मिल पाती थी। उन्होंने बताया कि अब अंतिम संस्कार के लिए लाए जाने वाले मृतक व्यक्ति की पहचान के लिए उसकी आईडी के साथ ही अंत्येष्टि में शामिल होने वाले कम से कम 5 लोगों की आईडी देना जरूरी होगा।
अब निगम में जमा होगा प्रतिमाह रिकॉर्ड
आदेश के अनुसार इन पहचान संबंधी दस्तावेज का रिकॉर्ड प्रतिमाह नगर निगम में जमा होगा। दूसरी ओर, निगम हेरिटेज की ओर से संचालित सभी श्मशान घाटों में अंतिम संस्कार का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। श्मशान घाट में लकड़ी बेचने वाले, अंतिम संस्कार करने वाले, दाह संस्कार से संबंधित अन्य सामग्री बेचने वाले से सामग्री लेने वाले का रिकॉर्ड रखा जाएगा।
ये खबर भी पढ़ें:-पायलट बोले- वीरांगनाओं की बात सुनना जरूरी, पुलिस ने किया जो स्वीकार्य नहीं