स्टूडेंट्स की दुर्घटना होने पर मिलेंगे एक लाख रुपए, राजस्थान विश्वविद्यालय ने किया एमओयू
जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में इस वर्ष किसी भी दुर्घटना में घायल होने पर छात्र को 01 लाख रूपए और मृत्यु हो जाने पर 10 लाख रूपए दिए जाएंगे। बशर्ते किसी भी दुर्घटना का शिकार होने पर छात्र ने 24 घंटे के भीतर किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में चिकित्सा ली हो। बता दें कि इस योजना के लिए आज विश्वविद्यालय और यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी के बीच सहमति को औपचारिक रूप दिया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के महाराजा कॉलेज, महारानी, राजस्थान कॉमर्स और विधि कॉलेजों सहित सभी पी.जी पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे सभी 27000 विधार्थियों को यह लाभ मिल सकेगा।
विश्वविद्यालय के जनसम्पर्क अधिकारी ने की थी पहल
आज कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन के निर्देशों पर राजस्थान विश्वविद्यालय और यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी के बीच इस संबंध में औपचारिक रूप से सहमति हुई है। वहीं इस सहमति के बाद राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा प्रीमियम की प्रथम किस्त के रूप में 25 लाख रूपए की राशि का चैक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी को प्रदान किया गया।
गौरतलब है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. भूपेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा राज्य में दुर्घटना में होने वाली मौतों में युवा मौतों के भयावह आंकडों को दृष्टिगत रखते हुए पीडित छात्रों और परिजनो की सहायता के लिए एक अभिनव सहायता योजना प्रारम्भ किए जाने की पहल की थी। इस योजना के तहत अब तक 01 करोड़ 15 लाख रूपए से अधिक की राशि विभिन्न दुर्घटना में घायल हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्रों और मृत छात्रों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है।
इतनी बड़ी सहायता राशि उपलब्ध करवाने वाला पहला विश्वविद्यालय
पूरे देश में राजस्थान विश्वविद्यालय एक मात्र ऐसा उच्च शिक्षण संस्थान है, जहां दुर्घटना से पीडित छात्रों को चिकित्सा और मृत छात्रों के परिजनो को इतनी बड़ी सहायता राशि उपलब्ध करवायी जा रही है। आज हुई इस सहमति के अवसर पर इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के संयोजक प्रो. अभय उपाध्याय, छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. नरेश मलिक, यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक अंकित अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।