होमइंडिया
राज्य | राजस्थानमध्यप्रदेशदिल्लीउत्तराखंडउत्तरप्रदेश
मनोरंजनटेक्नोलॉजीस्पोर्ट्स
बिज़नेस | पर्सनल फाइनेंसक्रिप्टोकरेंसीबिज़नेस आईडियाशेयर मार्केट
लाइफस्टाइलहेल्थकरियरवायरलधर्मदुनियाshorts

अब WhatsApp और Telegram चलाने के लिए भी करानी होगी KYC! वरना हो सकती है 1 साल की जेल

ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार के डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (DoT) विभाग ने एक नए टेलिकम्यूनिकेशन बिल का ड्रॉफ्ट तैयार किया है।
10:55 AM Sep 29, 2022 IST | Sunil Sharma

मोदी सरकार एक नए ड्रॉफ्ट बिल पर काम कर रही है। यह बिल ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है। नए ड्रॉफ्ट बिल के लागू होने के बाद फेक आईडी से WhatsApp, Telegram और Signal जैसे कम्यूनिकेशन ऐप्स नहीं चला पाएंगे। यदि कभी ऐसा करते पाए गए तो पुलिस बिना वारंट के ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकेगी।

डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (DoT) ने तैयार किया ड्रॉफ्ट

पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए सरकार के डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (DoT) विभाग ने एक नए टेलिकम्यूनिकेशन बिल का ड्रॉफ्ट तैयार किया है। ऑनलाइन फ्रॉड में सिम लेने के लिए फेक आईडी का इस्तेमाल किया जाता है।

यह भी पढ़ें: JioPhone 5G अपने दमदार फीचर्स और कम कीमत से बजा देगा Samsung और चाइनीज कंपनियों की बैंड

यही कारण है कि इस बिल में गलत आईडी से मोबाइल सिम तथा वॉट्सऐप, टेलिग्राम और इसी तरह के अन्य ऐप्स इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा का प्रावधान करने का नियम बनाया जा रहा है। यही नहीं फेक आईडी से ओटीटी सर्विस का लाभ लेने पर भी सजा और जुर्माना हो सकता है। इस नए बिल से यूजर्स के साथ होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड को भी रोका जा सकेगा।

यह भी पढ़ें: घर बैठे बनवाएं Aadhaar Card और Driving License, दलाल को पैसे भी नहीं देने होंगे

नया बिल पास होने के बाद सभी को मानने होंगे ये नियम

Next Article