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अब WhatsApp और Telegram चलाने के लिए भी करानी होगी KYC! वरना हो सकती है 1 साल की जेल

ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार के डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (DoT) विभाग ने एक नए टेलिकम्यूनिकेशन बिल का ड्रॉफ्ट तैयार किया है।
10:55 AM Sep 29, 2022 IST | Sunil Sharma
अब whatsapp और telegram चलाने के लिए भी करानी होगी kyc  वरना हो सकती है 1 साल की जेल

मोदी सरकार एक नए ड्रॉफ्ट बिल पर काम कर रही है। यह बिल ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए बनाया जा रहा है। नए ड्रॉफ्ट बिल के लागू होने के बाद फेक आईडी से WhatsApp, Telegram और Signal जैसे कम्यूनिकेशन ऐप्स नहीं चला पाएंगे। यदि कभी ऐसा करते पाए गए तो पुलिस बिना वारंट के ही आरोपी को गिरफ्तार कर सकेगी।

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डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (DoT) ने तैयार किया ड्रॉफ्ट

पिछले कुछ समय में लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को देखते हुए सरकार के डिपॉर्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन (DoT) विभाग ने एक नए टेलिकम्यूनिकेशन बिल का ड्रॉफ्ट तैयार किया है। ऑनलाइन फ्रॉड में सिम लेने के लिए फेक आईडी का इस्तेमाल किया जाता है।

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यही कारण है कि इस बिल में गलत आईडी से मोबाइल सिम तथा वॉट्सऐप, टेलिग्राम और इसी तरह के अन्य ऐप्स इस्तेमाल करने वालों के लिए सजा का प्रावधान करने का नियम बनाया जा रहा है। यही नहीं फेक आईडी से ओटीटी सर्विस का लाभ लेने पर भी सजा और जुर्माना हो सकता है। इस नए बिल से यूजर्स के साथ होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड को भी रोका जा सकेगा।

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नया बिल पास होने के बाद सभी को मानने होंगे ये नियम

  • सभी यूजर्स को टेलिकॉम मैसेजिंग ऐप्स जैसे WhatsApp, Telegram और Signal के लिए KYC करवाना अनिवार्य होगा।
  • सरकार TrueCaller जैसा सिस्टम लॉन्च करेगी, जिसमें कॉलर की फोटो और उसका सही नाम शो होगा। कॉल करने वालों की पहचान को अब छिपाया नहीं जा सकेगा।
  • यदि कोई व्यक्ति गलत KYC का उपयोग करता है तो उसे एक साल की जेल हो सकती है या उसे 50,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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