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अब भूखंड आवंटन में होने वाली धोखाधड़ी पर लगेगी रोक, प्रदेश में 133 पुराने कानून भी होंगे खत्म

राजस्थान में अब गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भूखण्ड आवंटन में की जाने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और आमजन को राहत मिलेगी।
08:54 AM Jul 20, 2023 IST | Anil Prajapat
अब भूखंड आवंटन में होने वाली धोखाधड़ी पर लगेगी रोक  प्रदेश में 133 पुराने कानून भी होंगे खत्म
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Rajasthan Vidhan sabha : जयपुर। राजस्थान में अब गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भूखण्ड आवंटन में की जाने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और आमजन को राहत मिलेगी। साथ ही प्रदेश में 133 पुराने कानून भी खत्म किए जाएंगे। इसके लिए विधानसभा में बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, विधियां निरसन विधेयक और राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक-2023 ध्वनिमत से पारित किए गए।

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इस दौरान भाजपा ने कानून व्यवस्था को लेकर सदन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि, जोधपुर के ओसियां विधानसभा में हुई 4 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में मंत्री शांति धारीवाल ने वक्तव्य रखा। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मामले को लेकर भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया।

कोर्ट के आदेश बिना रजिस्ट्रार ले सकेंगे तलाशी

विधान सभा में राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक–2023 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर हुआ। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि इस विधेयक से प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को और मजबूती मिलेगी। इससे आमजन को राहत मिलेगी और गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भूखण्ड आवंटन में की जाने वाली धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। मंत्री ने बताया कि कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियां आमजन को अनाधिकृत पट्टे जारी कर देती हैं।

इससे क्षेत्र के सुनियोजित विकास में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थितियों में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 में संशोधन अपेक्षित था। नए प्रावधानों के तहत अब रजिस्ट्रार बिना न्यायालय की अनुमति के सोसायटी के अभिलेखों एवं सम्पत्ति की तलाशी ले सकेंगे और इनका अधिग्रहण कर सकेंगे। इससे न्यायालय में लगने वाले अतिरिक्त समय की बचत होगी और आमजन को जल्दी न्याय सुलभ हो सकेगा।

प्रदेश में 133 पुराने काूनन होंगे खत्म 

विधानसभा में राजस्थान विधियां निरसन विधेयक-2023 लाया गया। जिसके माध्यम से अप्रचलित एवं अनावश्यक 133 अधिनियमों को निरसित किया जाएगा। विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि अप्रचलित एवं अनावश्यक कानूनों के निरसन की एक सतत प्रक्रिया रही है। इससे पूर्व भी चार बार इसी तरह की प्रक्रिया द्वारा कई कानूनों को निरसित किया जा चुका है।

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मेलों का सुव्यवस्थित प्रबंधन होगा विधान सभा में 

राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 लाया गया। देवस्थान मंत्री शकुन्तला रावत ने कहा कि राज्य में मेलों के सुरक्षित आयोजन, सुव्यवस्थित प्रबंधन एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इसके तहज राज्य के प्रत्येक जिले में सम्बन्धित सभी विभागों को शामिल करते हुए एक प्रभावी प्राधिकरण और जिला समितियों का संस्थापन और गठन किया जाएगा।

इनके माध्यम से मेलों में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग, परिवहन एवं ठहरने आदि की व्यवस्थाएं और सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि जिला मेला समिति मेला आयोजन के आवेदन पर सात दिवस के अंदर निर्णय करेगी। साथ ही समिति द्वारा सुव्यवस्थित प्रबंधन होने से मेलों में हादसे घटित नहीं होंगे।

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