Noida में 4 साल की बच्ची से डिजिटल रेप, जानिए क्या है कानून
उत्तर प्रदेश के नोएडा (Noida) में 4 साल की बच्ची से डिजिटल रेप (Digital Rape) का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के सेक्टर-37 में स्थित स्कूल में पढ़ने वाली एक 4 साल की बच्ची के साथ डिजिटल रेप हुआ। यह वारदात स्कूल के ही बाथरूम में हुई। लेकिन डरी सहमी बच्ची ने किसी से इस घटना के बारे में जिक्र नहीं किया।
कुछ दिन बाद बच्ची को खुजली की शिकायत हुई तो उसकी मां ने उसके शरीर पर पाउडर लगाया, लेकिन उसके शरीर पर घाव को देखकर वे सन्न रह गई, उन्होंने बच्ची से घावों के बारे में पूछा। बच्ची ने पहले तो कुछ नहीं बताया, लेकिन मां के बार-बार पूछने पर उसने अपने साथ हुई गन्दी हरकत (Digital Rape) के बारे में बताया।बच्ची के मुंह से यह सब सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्ची के परिजनों ने सेक्टर-39 थाने में मामला दर्ज कराया है।
स्कूल के बाथरूम में युवक ने की ‘गंदी हरकत’
इस मामले की सीसीटीवी भी सामने आया है। जिसमें पीड़ित बच्ची बाथरुम में जाते और बाहर आते हुए दिखाई दे रही है। पुलिस की दी जानकारी के मुताबिक बच्ची जब बाथरूम में गई तो एक युवक भा बाथरूम में घुसा अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाकर उसने बच्ची के साथ गलत हरकत (Digital Rape) की। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस का कहना है सभी जांचें हो जाने के बाद ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।
क्या है डिजिटल रेप (Digital Rape)
जब कोई व्यक्ति किसी महिला की सहमति के बिना उसके निजी अंगों को हाथों से छूता या छेड़ता है तो यह डिजिटल रेप (Digital Rape) में आता है। यहां डिजिटल रेप का मतलब इंटरनेट से रेप बिल्कुल नहीं है। इस डिजिटल रेप को लेकर देश में कानून भी बना है। देश में निर्भया कांड के बाद यह कानून बना। डिजिटल रेप शब्द डिजिट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है हाथ की उंगली, अंगूठा और पैर का अंगूठा, इसमें इसके जरिए अगर किसी महिला से जबरन पेनिट्रेशन किया जाता है, तो यह भी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसे भी पॉक्सो एक्ट के अंदर शामिल किया गया है।
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