यदि गलत खाते में ट्रांसफर कर दिए पैसे तो तुरंत करें ये काम, 48 घंटों में वापिस मिल जाएगा पूरा पेमेंट
इन दिनों UPI और मोबाइल बैंकिंग का जमाना है। कई बार जल्दबाजी में गलत नम्बर पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है, कई बार ऑनलाइन फ्रॉड के चलते भी ऐसा होता है। ऐसे में यूजर के सामने सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जो पैसा गलती से हमने किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिया है, उस पैसे को वापिस कैसे हासिल करें।
अब ग्राहक की इस समस्या को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह ग्राहकों को उनका पैसा वापिस रिफंड करें। यदि बैंक ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।
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क्या है RBI की नई गाइडलाइन
रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन में बैंकों को ग्राहकों के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बनाया गया है। अब यह बैंकों की जिम्मेदारी बना दी गई है कि यदि किसी कारण से ग्राहक का पैसा गलत खाते में चला जाए तो ट्रांजेक्शन के तुरंत बाद अगले 48 घंटों में ही उस पैसे को रिफंड करें। इसके लिए ग्राहक को एक एप्लीकेशन लिखकर संबंधित बैंक को देनी होगी, इस एप्लीकेशन में ग्राहक को अपना नाम, अकाउंट नंबर, जिस अकाउंट में पैसे गए, वह अकाउंट नंबर तथा ट्रांजेक्शन आईडी और ट्रांजेक्शन की डेट की डिटेल भी देनी होगी।
इस तरह ले सकेंगे बैंक से रिफंड
यदि आपने गलती से अपना पैसा किसी दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर दिया है तो आपको सबसे पहले संबंधित बैंक में कॉल करके अपनी सारी जानकारी और PPBL नंबर दर्ज करवाना होगा। यह नंबर आपकी मोबाइल मनी ट्रांजेक्शन डिटेल से जुड़ा होता है। इसके बाद आपको बैंक मैनेजर के नाम पर एक एप्लीकेशन लिखकर ट्रांजेक्शन संबंधी सभी जानकारी देनी होगी। इस एप्लीकेशन की एक कॉपी पर आप रिसीविंग भी ले लीजिए।
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यदि वहां से कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट bankingombudsman.rbi.org.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट करवा सकेंगे। इसके बाद संबंधित बैंक के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आपका पैसा आपको ट्रांसफर करवा दिया जाएगा।
घटना की FIR भी लिखवाएं
किसी भी तरह के गलत ट्रांजेक्शन होने की स्थिति में सबसे पहले आपको उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए जिसके खाते में आपने पैसा ट्रांसफर किया है। यदि वह लौटाने से मना कर देता है तो आप उसके खिलाफ पुलिस में FIR भी लिखवा सकते हैं और कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं।