हेलमेट पहनने पर भी कट सकता है चालान, जानिए Motor Vehicle Act में जुड़े नए नियमों के बारे में
केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए Motor Vehicle Act के अनुसार अब किसी भी टू-व्हीलर पर बैठे दोनों यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा। अब वाहन सवार और उसके पीछे बैठने वाले व्यक्ति, दोनों को ही हेडगियर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नए एक्ट के तहत कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं जिनके कारण हेलमेट पहनने के बावजूद भी आपका चालान हो सकता है। इसलिए इन नियमों को ध्यान से पढ़ें।
ये हैं Motor Vehicle Act के नए नियम
नए Motor Vehicle Act के अनुसार यदि आप हेलमेट पहने हुए हैं परन्तु आप हेलमेट की बेल्ट को लॉक करना भूल गए हैं तो यातायात पुलिस आपका पूरे एक हजार रुपए का चालान काट सकती है। नए व्हीकल एक्ट के अनुसार अब हेलमेट पहनने के साथ-साथ उसकी बेल्ट बांधना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
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क्वालिटी वाला होना चाहिए हेलमेट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की गाइडलाइन के अनुसार हेलमेट का निर्माण हाई क्वालिटी वाले फोम से किया जाना चाहिए और उसकी न्यूनतम मोटाई भी 20-25 मिमी होनी चाहिए। हेलमेट भी ISI मार्क होना चाहिए। हेलमेट भी पूरी तरह से सर को कवर करने वाला हो अन्यथा चालान हो सकता है।
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चार वर्ष से अधिक आयु के बालक को पहनना होगा हेलमेट
नए Motor Vehicle Act में चार वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। यदि यातायात पुलिस किसी बाइक पर बिना हेलमेट पहने बच्चे को देख लें तो उस बाइक सवार या बच्चे के पैरेंट्स पर जुर्माना लगा सकता है।