Marriage Certificate: जानिए कितना जरूरी है शादी का सर्टिफिकेट, कैसे करें अप्लाई, कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन करवाना है जरूरी?
Marriage Certificate: हिंदू धर्म में विवाह एक धार्मिक रिवाज और संस्कार माना जाता है। जबकि मुस्लिम धर्म में इसे संविदा यानी कॉन्ट्रेक्ट माना जाता है। इसलिए जिस समय मुस्लिम समुदाय के लोग निकाह करते हैं तब कुछ गवाह मौजूद होते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में यह सिर्फ एक संस्कार के तौर पर किया जाता है। इसलिए शादी के तुरंत बाद शादी का सर्टिफिकेट बनावाना आवश्यक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2016 को कहा था, कि सभी राज्यों के लोगों को विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य है, फिर चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम।
क्यों जरूरी है शादी का सर्टिफिकेट
शादी करने के तुरंत बाद शादी का सर्टिफिकेट बनावाना अनिवार्य है। यह एक कानूनी प्रमाण पत्र है। इससे शादी को वैधानिक मान्यता मिलती है। मैरिज सर्टिफिकेट सभी धर्म के लोगों के लिए अनिवार्य है। इस बिल को लाने का उद्देश्य बाल-विवाह को रोकना माना जाता है। इसको लेकर 2005 में संसद द्वारा बिल पारित किया गया था। इस बिल के अनुसार शादी के 30 दिन के भीतर शादी का पंजीकरण करवाना आवश्यक है। लेकिन यदि शादी के 30 दिन के भीतर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है तो अतिरिक्त फीस देकर शादी के 5 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि 5 साल से भी अधिक समय हो चुका है तो संबंधित जिला रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं। इससे मैरिज रजिस्ट्रेशन में छूट मिल सकती है।
यहां काम आएगा सर्टिफिकेट
भारतीय कानून के अनुसार शादी का सर्टिफिकेट बनवाना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना कई जरूरी काम रुक जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि शादी का सर्टिफिकेट कहां-कहां काम आता है।
1. बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने के लिए।
2. पासपोर्ट बनावाने के लिए।
3. अन्य देश में जाने के लिए वीजा बनावाने में इसकी जरूरत पड़ती है।
4. बीमा करवाने के लिए।
5. विवाह के बाद अगर किसी नेशनल बैंक से लोन लेना है तो शादी का सर्टिफिकेट बनाना अत्यन्त आवश्यक है।
6. सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करने में
7. तलाक के लिए अर्जी लगाने में
ऐसे करवाएं पंजीकरण
विवाह के बाद सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से पंजीकरण किया जा सकता है। दरअसल कोविड के कारण इसे ऑनलाइन कर दिया गया। इससे पहले केवल ऑफलाइन माध्यम से ही शादी का सर्टिफिकेट बनावाया जा सकता था। शादी का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज होना आवश्यक है।
1. पति-पत्नी दोनों का जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट
2. दोनों के आधार कार्ड
3. दोनों के 4-4 पासपोर्ट साइज फोटो
4. विवाह के 2 ऐसे फोटोग्राफ, जिसमें दोनों का चेहरा साफ दिखाई दे
5. विवाह का निमंत्रण पत्र
इसी के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस पर दोनों का उपस्थित होना भी जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसके लिए ग्राम अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।