कोटा में 72 साल के दुष्कर्मी को उम्रकैद की सजा, 4 साल की मासूम से की थी दरिंदगी
कोटा। राजस्थान के कोटा में 4 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले 72 साल के आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। आरोपी कोई और नहीं, बल्कि होने वाले फूफा का पिता है। करीब 7 महीने पहले आरोपी ने बच्ची के घर में ही उसने दरिंदगी की थी। यह मामला पॉक्सो कोर्ट-3 के विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे की कोर्ट में चल रहा था।
कोर्ट ने इस अपराध को बेहद घृणित कार्य बताया
कोटा की पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 ने आरोपी बुजुर्ग को उम्रकैद (अंतिम सांस तक कारावास) की सजा सुनाई गई है। साथ ही न्यायाधीश ने आरोपी गोपाल लाल को 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। बता दें कि 27 दिसंबर 2022 को 72 वर्षीय आरोपी गोपाल की गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद कोर्ट में चालान 27 फरवरी 2023 को पेश किया गया। गुरुवार को फैसला आया है। कोर्ट ने इस अपराध को बेहद घृणित कार्य बताया है।
इस अपराध की जितनी निंदा की जाए, कम है
आरोपी गोपाल लाल (72), कोली मोहल्ला, झालरापाटन हाल निवासी आवली रोझड़ी कोटा का निवासी है। विशेष न्यायाधीश दीपक दुबे ने अपने फैसले में कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा है कि आरोपी एक 72 साल का वृद्ध व्यक्ति है। फिर भी उसने अपनी उम्र और नैतिकता की सभी सीमाओं को तोड़ते हुए घोर दुस्साहस दिखाकर लगभग 4 साल की मासूम बालिका के साथ घृणित कार्य किया। इसकी जितनी निंदा की जाए, कम है।
ऐसे व्यक्ति के साथ नरमी का रुख अपनाए जाने पर समाज में मासूम बालिकाओं के साथ न्याय नहीं होगा। यदि पीड़िता की मां साहस नहीं दिखाती तो मासूम की बात को सुनने समझने वाला कोई नहीं था। यह न्यायालय पीड़ित बालिका की मां की जागरूकता और साहस की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए समाज को यह संदेश देना चाहती है कि किसी भी सूरत में इस प्रकार के घृणित कृतियों का मूक दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। बालिका की मां की तरह आगे आकर साहस दिखाना चाहिए। ताकि ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा कर मासूमों के बचपन को सुरक्षित रखा जा सके।
मासूम ने रोते हुए सुनाई आपबीती...
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि 27 दिसंबर 2022 को पीड़िता के पिता ने उद्योग नगर थाने में शिकायत दी थी। व्यक्ति ने शिकायत में बताया था कि 23 दिसंबर को उसकी बहन के मंगेतर का पिता गोपाल उनके घर पर आया। शाम करीब चार बजे उसकी चार साल की बेटी पास के कमरे में खेल रही थी। थोड़ी देर बाद वो रोती हुई मम्मी के पास गई और अपना पजामा नीचे करते हुए बताया कि अंकल ने दर्द कर दिया। इसके बाद पत्नी ने आरोपी गोपाल से पूछा तो उसने कपड़ों पर प्याज लगने की कहानी बताई। पति के घर पहुंचने पर पीड़ित बच्ची की मां ने सारी बात बताई तो समाज व लोकलाज के डर से थाने में शिकायत नहीं दी। उस घटना के बाद से पीड़ित बच्ची दर्द से परेशान रहने लगी।
डॉक्टर ने दी सलाह
बच्ची को दर्द से परेशान देखकर परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने पुलिस में शिकायत देने की सलाह दी। जिसके बाद थाने में शिकायत दी गई। शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। जांच में आरोपी की डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोर्ट में 19 गवाह के बयान कराए गए थे और 31 दस्तावेज पेश किए थे।