LIC Jeevan Umang Policy: सिर्फ 44 रुपए जमा करवाकर 27 लाख रुपए पाएं, ये है पूरी डिटेल्स
भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने ग्राहकों के लिए एक नई स्कीम (LIC Jeevan Umang Policy) लॉन्च की है। इस स्कीम में आप मात्र 44 रुपए का निवेश कर अपना फ्यूचर सुरक्षित कर सकते हैं। एलआईसी की यह बीमा योजना ग्राहकों को उनके पैसे की सुरक्षा के साथ-साथ इनकम टैक्स में छूट का लाभ भी देती है। जानिए जीवन उमंग पॉलिसी के बारे में
क्या है LIC Jeevan Umang Policy?
भारतीय जीवन बीमा निगम ने इस बीमा योजना को एक एंडोमेंट प्लान के रूप में लॉन्च किया है जिसमें लाइफ कवरेज के साथ योजना के मैच्योर पर एकमुश्त रकम भी मिलती है। इस योजना में अधिकतम 55 वर्ष की आयु सीमा वाले लोग ही पैसा निवेश कर सकते हैं। इस योजना में 100 वर्ष तक का कवरेज मिलता है। योजना के मैच्योर होने के बाद हर साल एक फिक्स्ड इनकम लाभार्थी के खाते में जमा हो जाती है। यदि किसी कारणवश पॉलिसीधारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके घरवालों एवं नॉमिनी को पूरी रकम एक साथ दे दी जाती है।
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मात्र 44 रुपए रोज के निवेश से पा सकते हैं 27.60 लाख रुपए
LIC Jeevan Umang Policy में आप अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि इस योजना में न्यूनतम 2 लाख रुपए का बीमा करवाना जरूरी है। इस योजना में दूसरी बीमा स्कीम्स के मुकाबले ज्यादा पैसा मिलता है।
उदाहरण के लिए यदि आप हर महीने 1302 रुपए (43.4 रुपए रोजाना) का प्रीमियम देते हैं तो पूरे वर्ष में आपका कुल प्रीमियम 15,298 रुपए हो जाता है। यदि आप लगातार अगले 30 वर्षों तक पैसा इन्वेस्ट करें तो आप कुल 4.58 लाख रुपए इस योजना में निवेश करेंगे। आपके निवेश किए गए इस पैसे पर 31वें वर्ष से हर वर्ष 40,000 रुपए आपको मिलने लग जाएंगे और यदि आप 31 वर्ष से 100 वर्ष तक हर वर्ष 40,000 रुपए का रिटर्न लेते हैं तो आपको 4.58 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कुल 27.60 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह आप अपने निवेश किए गए पैसे से लगभग साढ़े पांच गुणा तक लाभ कमा सकते हैं।
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सेक्शन 80C के तहत मिलेगी इनकम टैक्स में छूट
एलआईसी जीवन उमंग पॉलिसी की बीमा अवधि के दौरान यदि किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है अथवा वह विकलांग हो जाता है तो भी इस पॉलिसी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बीमित व्यक्ति द्वारा नामित किए गए नॉमिनी को उसकी रकम मिल जाएगी। इसी तरह इस प्लान में मिलने वाले पैसे इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आय कर में राहत भी मिलती है।