लखीमपुर खीरी हिंसा मामला : सुप्रीम कोर्ट ने टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को दी अंतरिम जमानत
यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत सिर्फ आठ सप्ताह के लिए है। बता दें कि इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने निर्देश दिया कि आशीष मिश्रा अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान न तो उत्तर प्रदेश और न ही दिल्ली में रह सकेगा।
तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का हुआ था विरोध
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले साल 26 जुलाई को आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद उसने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों ने विरोध किया था, उसी दौरान केंद्रीय मंत्री अजय कुमार टेनी के बेटे आशीष मिश्रा टेनी गाड़ी लेकर पहुंच गए थे।
4 किसानों समेत 8 की हुई थी मौत
आरोप है कि इस गाड़ी से 4 किसानों को कुचला गया था. जिसके बाद किसानों में आक्रोश फैल गया था और हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें गाड़ी के ड्राइवर और भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई थी। को गुस्साए किसानों ने कथित रूप से पीट-पीट कर मार डाला था साथ ही एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी।