होमइंडिया
राज्य | राजस्थानमध्यप्रदेशदिल्लीउत्तराखंडउत्तरप्रदेश
मनोरंजनटेक्नोलॉजीस्पोर्ट्स
बिज़नेस | पर्सनल फाइनेंसक्रिप्टोकरेंसीबिज़नेस आईडियाशेयर मार्केट
लाइफस्टाइलहेल्थकरियरवायरलधर्मदुनियाshorts

पाकिस्तान को मिला कार्यवाहक PM, मगर फिर भी सत्ता हथिया सकती है सेना, जानिए कैसे

बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनेटर अनवर उल हक काकर को पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है।
10:01 AM Aug 13, 2023 IST | BHUP SINGH

इस्लामाबाद। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनेटर अनवर उल हक काकर को पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शनिवार को कहा यह जानकारी दी। यह बहुप्रतीक्षित घोषणा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और नेशनल असेंबली (एनए) में निवर्तमान विपक्षी नेता राजा रियाज की शनिवार को हुई बैठक के बाद की गई है। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में इस प्रतिष्ठित पद के लिए काकर के नाम पर सहमति बनी।

पीएमओ द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पीएम शहबाज और रियाज ने काकर को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने के संबंध में राष्ट्रपति अल्वी को सलाह भेजी है। इससे पहले पीएम शहबाज से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत में रियाज ने इसकी पुष्टि की। रियाज ने कहा, 'हमने पहले तय किया था कि कार्यवाहक पीएम एक छोटे प्रांत से कोई होना चाहिए। हम इस बात पर आम सहमति पर पहुंचे कि अनवारुल हक काकर कार्यवाहक पीएम होंगे।'

मैंने नाम दिया… शरीफ ने सहमति: रियाज

रियाज ने संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने यह नाम दिया था और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस नाम पर सहमति दे दी है… मैंने और प्रधानमंत्री ने समरी पर हस्ताक्षर किए हैं।’ उन्होंने कहा कि काकर रविवार अंतरिम व्यवस्था के प्रमुख के रूप में शपथ लेंगे। रियाज ने कहा कि आज पीएम शहबाज के साथ उनकी बैठक में कार्यवाहक कैबिनेट पर चर्चा नहीं हुई।

यह खबर भी पढ़ें:-जान पर बन आई पाकिस्तान की अकड़ ढीली पड़ी, भारत के सामने झुका: मांग रहा है दवा की भीख

9 से चल रहा था बैठकों का दौर

नेशनल असेंबली के नौ अगस्त को भंग होने के बाद शरीफ और रियाज ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुनने के लिए बैठकों का दौर शुरू किया था। शरीफ और रियाज को लिखे पत्र में राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सलाह पर नेशनल असेंबली को नौ अगस्त को भंग कर दिया था। राष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 224 ए के तहत शरीफ और रियाज को नेशनल असेंबली भंग किए जाने के तीन दिन के भीतर अंतरिम प्रधानमंत्री के पद पर किसी नेता का नाम प्रस्तावित करना है।

Next Article