Udaipur Murder Case: कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी जावेद को हाईकोर्ट खंडपीठ से मिली जमानत
Udaipur Murder Case: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उदयपुर के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद जावेद को गुरुवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुआ दिया.याचिका में कहा गया था कि एनआईए ने बिना पुख्ता सबूत के केवल कॉल डिटेल के आधार पर उसे गिरफ्तार किया था. जिसके चलते जावेद को रिहा करने का आदेश दिया.
जून 2022 में हुआ था कन्हैयालाल हत्याकांड
उदयपुर का चर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड 28 जून, 2022 को हुआ था कन्हैयालाल टेलर उसी की दुकान में धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी थी और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर दिया गया था. इसके बाद उदयपुर में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए थे. हालांकि उस समय मौजूदा सरकार ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी थी.
NIA ने किया था आरोपियो को गिरफ्तार
कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े आरोपी जावेद को केन्द्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने गिरफ्तार किया था साथ ही मामले में एनआईए ने जांच करते हुए रियाज अत्तारी, गौस मोहम्मद सहित अन्य को गिरफ्तार कर एनआईए अदालत में आरोप पत्र पेश किया था. जावेद से पहले आरोपी फरहाद मोहम्मद को भी जमानत मिल चुकी है, जबकि मामले में पाक निवासी आरोपी सलमान और अबू इब्राहिम फरार चल रहे हैं.