भारत-पाक बॉर्डर के 52 गांवों में रात में घूमने पर बैन, शाम 6 से सुबह 7 बजे तक बाहर निकले तो खैर नहीं
India-Pakistan border in Jaisalmer : जयपुर। राजस्थान के जैसलमेर जिले में भारत-पाक सीमा के 5 किमी क्षेत्र के अंदर रात पर घूमने पर बैन लग गया है। जैसलमेर कलेक्टर आशीष गुप्ता ने शुक्रवार को आदेश जारी किए है। जिसमें कहा गया है कि सरहदी इलाकों में शाम 6 से सुबह 7 बजे तक लोगों को घर के अंदर ही रहना होगा। यह आदेश 12 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगा। हालांकि, आदेश में यह साफ कहा गया है कि अगर तय समय के दौरान बाहर रहता है तो उसे इसके लिए परमिशन लेनी होगी। वर्ना ऐसे लोगों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिला प्रशासन को ऐसा फैसला क्यों लेना पड़ा।
इन 52 गांवों में लगा बैन
जिला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक जैसलमेर और पोकरण तहसील के 52 गांवों में बैन लगाया गया है। जिनमें किशनगढ़, तनोट, साधोवाला, घोटारू, लोंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतडाऊ, लीलोई, कारटा, खारिया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा मूंगर, सोम, रोहिडोवाला, लोहार, आसूदा, धोरोई, बिछड़ा, मिठड़ाऊ, किरडवाली, जियाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मुरार, धनाना, लूणार, पोछिणा, करड़ा, गोधूवाला, भूटोवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला और कुरिया बेरी गांव शामिल है।
जरूरी काम के लिए वैलिड अनुमति-पत्र की व्यवस्था
आदेश के मुताबिक सरहदी इलाके के 52 गांवों में अगले 6 महीने तक शाम 6 से सुबह 7 बजे तक बिना परमिशन घूमने पर बैन लगाया गया है। जिला कलेक्टर का यह आदेश शुक्रवार से लागू हो गया है, जो 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, शाम 6 बजे से सुबह सात बजे तक जरूरी काम के लिए बाहर निकलने की स्थिति में वैलिड अनुमति-पत्र की व्यवस्था की गई, जो गांव के पास स्थित सीमा सुरक्षा बल की चौकी से लिया जा सकेगा।
इसलिए लिया प्रशासन ने बड़ा फैसला?
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से जैसलमेर जिले से लगती भारत-पाक सीमा पर नशे की तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं, घुसपैठ के भी कई मामले सामने आए है। इसके अलावा आए दिन असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश के मामले भी सामने आ रहे है। इतना ही नहीं, सीमावर्ती इलाकों में पाक सिम के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तान में लगा मोबाइल नेटवर्क जैसलमेर सीमा के अंदर तक आता है और पाक मोबाइल सिम लोकल कॉल की तरह काम करती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों को अवांछनीय गतिविधियों का पता नहीं चल पाया है।
क्योंकि बार्डर के आसपास रहने वाले कुछ लोग रात के समय घर से बाहर जाते है, वो उस जगह तक पहुंच जाते है, जहां पर पाक मोबाइल नेटवर्क काम करता है। ऐसे में रात में लोगों के घूमने पर बैन लगाया गया है। जिसके चलते अवांछनीय गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगाई जा सकेगी। साथ ही तस्करी, घुसपैठियों और असामाजिक तत्वों के अवैध प्रवेश की घटनाओं में भी कमी आएगी।
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