होमइंडिया
राज्य | राजस्थानमध्यप्रदेशदिल्लीउत्तराखंडउत्तरप्रदेश
मनोरंजनटेक्नोलॉजीस्पोर्ट्स
बिज़नेस | पर्सनल फाइनेंसक्रिप्टोकरेंसीबिज़नेस आईडियाशेयर मार्केट
लाइफस्टाइलहेल्थकरियरवायरलधर्मदुनियाshorts

Jaipur खाद्य विभाग की राजधानी में कार्रवाई, डिब्बों पर नहीं दी जानकारी तो की कई क्विंटल मिठाई जब्त

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक के निर्देशानुसार एवं जिला कलेक्टर जयपुर के निर्देशन में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम के गठित अलग-अलग दलों द्वारा शहर में दर्जनों मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया गया और नमूने लिए।
03:07 PM Nov 08, 2023 IST | Kunal Bhatnagar

Food department's action on Diwali in Jaipur: आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक के निर्देशानुसार एवं जिला कलेक्टर जयपुर के निर्देशन में मंगलवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी जयपुर प्रथम के गठित अलग-अलग दलों द्वारा शहर में दर्जनों मिठाइयों की दुकानों का निरीक्षण किया गया और नमूने लिए। इस दौरान 520 किलोग्राम रसगुल्ला एवं 1400 किलो सोन पापड़ी को जब्त कर सीज किया गया।

1400 किलो सोन पापड़ी जब्त

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार ने बताया कि इसी क्रम में मैसर्स पटवारी नमकीन भंडार बनी पार्क में रसगुल्ला सोन पापड़ी का नमूना लिया गया। रसगुल्ला एवं सोनपापड़ी के डिब्बों पर निर्माण तिथि एवं यूज्ड बाय तिथि अंकित नहीं होने की वजह से मौके पर उपलब्ध 520 किलोग्राम रसगुल्ला एवं 1400 किलो सोन पापड़ी को जब्त कर सीज किया गया। पटवारी नमकीन भंडार के मालिक संजय द्वारा उक्त माल का कोई भी इनवॉइस पेश नहीं किया गया। इसने यह सोन पापड़ी भगवती गृह उद्योग दादी का फाटक पर स्थित कारखाने से खरीदना बताया।

डिब्बों पर भी निर्माण तिथि नहीं मिली

दल द्वारा इस सूचना पर भगवती गृह उद्योग दादी का फाटक पर दबीस देते हुए यहां आमजन को विक्रय हेतु रखी सोनपापड़ी 400 किलोग्राम से भी सोनपापड़ी का नमूना लेकर 398 किलो सोन पापड़ी को जप्त कर सीज किया। इन डिब्बों पर भी निर्माण तिथि लाइसेंस नंबर आदि सूचनाएं अंकित नहीं पाई गई। जिससे यह संदेह प्रतीत होता है कि यह मिठाई कब बनी एवं कब तक यह काम में नहीं ली जा सकती है।

एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य

भगवती गृह उद्योग के कारोबारकर्ता को निर्माण तिथि एवं लेवल संबंधित पूर्ण सूचना अंकित करने हेतु पाबंद कर नोटिस दिया गया। खाद्य पदार्थ मिठाई विक्रेताओं को मिठाइयों पर निर्माण तिथि एवं एक्सपायरी डेट अंकित करना अनिवार्य है इस बाबत जानकारी देते हुए सभी को पाबंद किया। उक्त कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेश कुमार, रतन सिंह गोदारा, नरेंद्र शर्मा, पवन कुमार गुप्ता व पुखराज शामिल रहे।

Next Article