इस स्कीम में करे निवेश, बेटियों को मिलेंगे 25 लाख रुपए, जानें कितना करना होगा इंवेस्ट
नई दिल्ली। बेटी पैदा होते ही एक पिता को उसके भविष्य की चिंता लग जाती हैं। दरअसल, उसके कॅरियर से लेकर शादी तक कई जिम्मेदारियां समय रहते निभानी होती हैं। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। मोदी सरकार ने एक ऐसी योजना चला रखी है जिसमें कम से कम से इंवेस्ट कर अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है।
अगर आपकी बेटी भी 10 साल या उससे कम उम्र की है तो आप सरकार द्वारा संचालित सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana- SSY) में निवेश कर उनका भविष्य सुनहरा बना सकते हैं। इस स्कीम में किसी तरह का कोई जोखिम भी नहीं है। मौजूदा समय में इस स्कीम में सालाना 7.6 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। यह स्कीम 21 साल में मैच्योर होती है।
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कितना पैसा कर सकते हैं निवेश
सुकन्या समृद्धि योजना में आप सालाना कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। आप जितनी ज्यादा रकम निवेश कर करेंगे आपको उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। ये स्कीम 21 साल में मैच्योर जरूर होती है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको इसमें सिर्फ 15 सालों तक ही निवेश करना पड़ता है। अगर आप इस स्कीम में बेटी के नाम से साल 2023 में निवेश की शुरुआत करते हैं, तो 21 साल बाद आपको मैच्योरिटी की रकम मिलेगी।
बेटी को मिलेंगे 25 लाख रुपए
अगर आपकी बेटी अभी 1 साल की है और आप उसका खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाते हैं और हर महीने 5000 रुपए का निवेश शुरू करते हैं तो आपको सालभर में 60,000 रुपए निवेश करने होंगे। इसमें आपको 15 साल तक ही निवेश करना होगा। 15 सालों में कुल 90,00000 रुपए का निवेश करेंगे। 15 से 21 साल के बीच आप कोई निवेश नहीं करेंगे, लेकिन आपके अमाउंट पर 7.6 फीसदी के हिसाब से ब्याज जुड़ता रहेगा। 9,00,000 रुपए के निवेश पर आपको 16,46,062 रुपए ब्याज के तौर पर मिलेंगे। आपकी पॉलिसी साल 2044 में मैच्योर होगी और अब आपको कुल निवेशित रकम और ब्याज को मिलाकर 25,46,062 रुपए मिलेंगे।
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टैक्स में छूट और भी कई फायदे
सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज की समीक्षा तिमाही के आधार पर होती है। इसमें निवेश की गई रकम पर कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। यानी आपकेा मूलधन के अलावा ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। ऐसे में आपका पैसा तेजी से बढ़ता है। इसमें इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। अधिकतम 1.50 लाख रुपए पर आप टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।