अब चोरी किए गए स्मार्टफोन नहीं ले सकेंगे काम, मोदी सरकार ने लगाया जबरदस्त जुगाड़
भारत सरकार ने देश में सभी मोबाइल फोन कंपनियों के लिए नया IMEI नियम लागू कर दिया है। इस संबंध में डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) ने एक गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार सभी स्मार्टफोन्स के IMEI नंबर को भारत सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। नई एडवाइजरी लागू होने के बाद देश में स्मार्टफोन की ब्लैक मार्केटिंग, IMEI नंबर से छेड़छाड़ और फेक IMEI नंबर बनाने जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा।
नए वर्ष की पहली तारीख से प्रभावी हो जाएगी नई एडवाइजरी
केन्द्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की एडवाइजरी 1 जनवरी 2023 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। एक जनवरी 2023 से पूरे देश में स्मार्टफोन निर्माताओं को भारत में बिकने वाले और टेस्टिंग और रिसर्च के लिए आयात किए जाने वाले स्मार्टफोन के इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी (IMEI) नंबर को इंडियन काउंटरफीटेड डिवाइस रिस्ट्रिक्शन पोर्टल https://icdr.ceir.gov.in पर रजिस्टर करना होगा। इस तरह सभी स्मार्टफोन्स को ट्रैक करना आसान होगा और किसी भी तरह की चोरी, दुर्घटना अथवा फेक IMEI नंबर जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
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क्यों जरूरी है मोबाइल में IMEI नंबर
स्मार्टफोन्स को यूनिक पहचान देने के लिए ही IMEI नंबर दिए जाते हैं। इन्हें एक तरह से स्मार्टफोन की पहचान माना जाता है। यदि कभी कोई फोन चोरी हो जाए और चोर उसमें दूसरी सिम लगा कर उसे काम लें तो फोन के IMEI नंबर से चोरी हुए फोन को ट्रैक किया जा सकता है। कई बार चोरी हुई फोन के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ कर उसका IMEI नंबर भी बदल दिया जाता है। वर्ष 2020 में भी ऐसी ही एक घटना का पता लगा था जिसमें पाया गया कि देश में एक ही IMEI नंबर वाले लगभग 13 हजार से ज्यादा मोबाइल एक्टिव थे। नई गाइडलाइन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से रोकेगी।
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दुनिया के सभी फोन चाहे वो GSM, WCDMA और iDEN हो या फिर सैटेलाइट फोन, को यूनिक IMEI नंबर दिए जाते हैं। यदि फोन में एक सिम स्लॉट होता है तो उसमें एक IMEI नंबर होता है, इसी तरह ड्यूल सिम वाले फोन में दो IMEI नंबर होते हैं।