Income Tax Rules Changes: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे टैक्स से जुड़े ये नियम, यहां जानें पूरी डिटेज
पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग के लिए एक अप्रैल का दिन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन से देश में नया फाइनेंशियल ईयर शुरु होता है। इसीलिए लोग अपनी टैक्स सेविंग से लेकर न्यू सेविंग प्लानिंग तक के लिए प्लान शुरू कर देते हैं। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि 1 अप्रैल 2024 से टैक्स या उससे जुड़े नियमों में क्या बदलाव हो रहा है, इससे आपकी जेब पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है।
यह खबर भी पढ़ें:– ITR Filing : 200% तक भरना पड़ सकता है जुर्माना… अगर 31 मार्च तक नहीं किया ये जरूरी काम
1 अप्रैल 2024 से बदल रहे है टैक्स से जुड़े नियम
इसी साल 1 अप्रैल से कई टैक्स नियम बदल सकते हैं, वहीं कुछ टैक्स नियम साल 2023 में बदले हैं। ऐसे में टैक्स नियमों में बदलाव को लेकर एकबार आपको नजर दौड़ा लेनी चाहिए।
50 हजार रुपए की मिलेगी एक्स्ट्रा छूट
यदि आप अलगे फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में नई टैक्स व्यवस्था में मूव करते हैं, जब आपको अब यहां भी 50000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा, जो पहले केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही मुमकिन था। यह नियम हालांकि 1 अप्रैल 2023 से ही लागू हो चुका है, लेकिन आपके पास 1 अप्रैल 2024 को इस बदलने का मौका है। ऐसा करने से आपकी 7.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो जायेगी।
डिफॉल्ट हई नई टैक्स व्यवस्था
यदि आप अब तक पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से इनकम टैक्स भरते आए हैं, तो आपको ध्यान रहे कि देश में नई टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट किया जा चुका है। ऐसे में आपको हर साल 1 अप्रैल के बाद अपना टैक्स रिजीम चुनना होगा। यदि आप टैक्स रिजीम नहीं चुनना है तो वह ऑटोमेटिकली नई टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो जायेगी।
बढ़ी टैक्स छूट की लिमिट
नई टैक्स व्यवस्था में 1 अप्रैल 2023 से ही टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाया जा चुका है। अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए तक की इनकम पर नई टैक्स रिजीम में टैक्स Nil रहता है, वहीं सेक्शन-87A के तहत जो टैक्स रिबेट दी जाती है, वह 5 लाख रुपए की जगह 7 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि ओल्ड टैक्स व्यवस्था में Nil Tax लिमिट अब भी 2.5 लाख रुपए और टैक्स रिबेट 5 लाख रुपए तक ही है।
टैक्स स्लैब में हुए हैं यह बदलाव
नई टैक्स रिलीज की स्लैब में भी पिछले वर्ष कई बदलाव हो चुके हैं।
(1) 3 लाख तक की वार्षिक इनकम पर 0% टैक्स भरना पड़ेगा।
(2) 3 से 6 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स भरना पड़ेगा।
(3) 6 से 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स भरना पड़ेगा।
(4) 9 से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स फाइल करना पड़ेगा।
(5) 12 लाख से 15 लाख तक की इनकम पर 20% टैक्स फाइल करना होगा।
(6) 15 लाख से अधिक की इनकम पर 30% टैक्स फाइल करना होगा।
लाइफ इंश्योरेंस से छुट्टी के पैसों तक पर टैक्स के नियम
केंद्र सरकार ने जब अंतिम बार टैक्स नियमों में बदलाव किया था, तो उसमें आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से लेकर लीव एनकैशमेंट तक पर टैक्स के नियम जोड़े गए थे। यदि आपकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 के बाद जारी हुई है और आपका टोटल प्रीमियम 5 लाख रुपए से अधिक होता है, तो मैच्चोरिटी पर आपको अपनी स्लैब के मुताबिक टैक्स देना होगा।
यदि आप गैर-सरकारी एम्प्लॉई हो, तब लीव एनकैशमेंट के तौर पर 3 लाख के बजाय 25 लाख रुपए तक पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए इनकम टैक्स कानून की धारा-10 (10AA) में प्रावधान किया गया है। मतलब यदि आपकी बची हुई लीव के लिए आपको 25 लाख रुपए तक की रकम मिलती है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा।