Bilkis Bano Case: कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार से मांगा जवाब, कहा- वो फाइल लाएं जिसके आधार पर दोषियों को रिहा किया
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप केस में 11 दोषियों को सजा में छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान मामले में दोषियों की रिहाई के आधार वाले दस्तावेजों को लेकर सवाल किया। कोर्ट ने गुजरात सरकार को दोषियों की सजा में छूट संबंधी फाइल को अगली तारीख पर पेश करने को कहा।
8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को तय की गई। यह याचिका बिलकिस बानो की तरफ से दाखिल की गई थी। पीठ में शामिल जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि हमारे सामने कई हत्या के मामले हैं जिनमें अपराधी वर्षों से रिहाई नहीं होने से जेलों में सड़ रहे हैं। क्या यह ऐसा मामला है जहां अन्य मामलों की तरह स्टैंडर्ड को समान रूप से लागू किया गया है?
यह था गुजरात सरकार का मत
गुजरात सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 15 अगस्त 2022 को छोड़े गए सभी 11 दोषी 14 साल या उससे अधिक की सजा काट चुके थे। साथ ही, उनका व्यवहार अच्छा पाया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से भी दोषियों के रिहाई से जुड़े फै सले को हरी झंडी दी गई थी।
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